बेटियों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने मुखबिर योजना की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया है। अब भ्रूण हत्या की सूचना देने वाले को सरकार अब ढ़ाई लाख जगह 3 लाख रुपए देगी। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत मुखबिर योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि को ढाई लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख कर दी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के निर्देश पर यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने योजना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य समुचित प्राधिकारी एवं एनएचएम एमडी सुधीर शर्मा ने बताया कि पूर्व में मुखबिर योजना के तहत भू्रण लिंग परीक्षण संबंधी प्राप्त सूचना पर तीन किश्तों में ढाई लाख रुपए तक की राशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाती थी। लेकिन अब इसे और व्यावहारिक बनाते हुए सफल डिकॉय ऑपरेशन पर मुखबिर, डिकॉय गर्भवती महिला एवं सहयोगी को दो किस्तों में कुल तीन लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना में निर्धारित ढाई लाख की राशि की पहली किश्त सफल डिकॉय होने पर, दूसरी न्यायालय में परिवाद दर्ज होने एवं तीसरी किस्त फैसला आने पर दी जाती थी। अब मुखबिर, डिकॉय गर्भवती महिला एवं सहयोगी को पहली किस्त सफल डिकॉय होने एवं दूसरी किश्त न्यायालय में अभियोजन पक्ष के समर्थन में बयान के बाद दी जाएगी।
बेटियाें को बचाने में करें सहयोग
सीएमएचओ डॉ. एचएल ताबियार ने कहा कि नवीन मुखबिर योजना के क्रियान्वयन से आमजन का भू्रण लिंग परीक्षण रोकथाम में और अधिक सहयोग मिलेगा। उन्होंने आमजन से भू्रण लिंग परीक्षण की रोकथाम में सहयोग करने एवं इसकी शिकायत टोल फ्री नम्बर 104/108 एवं राज्यस्तरीय वाट्सएप नम्बर 9799997795 पर देने की अपील की है।