कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राहुल गांधी को मानहानि मामले में सूरत कोर्ट से 2 वर्ष कैद की सजा होने के बाद सजा अभी शुरू ही नहीं हुई, उससे पहले दूसरी FIR दर्ज हो गई। यह मामला भी मानहानि का ही है, जो उत्तराखंड के हरिद्वार में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि RSS के कार्यकर्ता कमल भदौरिया की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है और इस मामले में 12 अप्रैल को सुनवाई होगी।
Rahul Gandhi के इस बयान पर दर्ज हुई दूसरी FIR
RSS की कौरवों से तुलना और पुजारियों का अपमान करने को लेकर आरएसएस के कार्यकर्त्ता कमल भदौरिया ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार शिवसिंह की अदालत में मानहानि का परिवाद दाखिल किया है। आरोप है कि राहुल गांधी ने हरियाणा में कहा कि आरएसएस 21वीं सदी का कौरव है। इसी बयान को लेकर अदालत में मुकदमा दर्ज हुआ और अब न्यायालय द्वारा 12 अप्रैल को सुनवाई के लिए तलब किया है।
9 जनवरी 2023 को दिया था राहुल ने बयान
कमल भदौरिया ने अदालत में पेश की याचिका में बताया कि आरएसएस ऐसा संगठन है जो हिंदुस्तान में आपदा और कठिन परिस्थितियों में आम लोगों के साथ खड़ा रहता है। इस वजह से देश के लोगों की भावनाएं RSS के साथ जुड़ी है। बावजूद राहुल गांधी ने 9 जनवरी 2023 में कुरुक्षेत्र के अंबाला में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। भदौरिया ने दी रिपोर्ट के अनुसार तब राहुल गांधी ने कहा था कि आज के कौरव खाकी हाफ पेंट पहनते हैं, हाथों में लाठियां लेते हैं और शाखा लगाते हैं और 2 से 3 सबसे अमीर अरबपति लोग कौरवों के साथ खड़े हैं। इसी बात को लेकर भदौरिया ने न्यायालय में याचिका दर्ज करवाई है।
पुजारियों को अपमानित करने का भी है आरोप
हरिद्वार कोर्ट में दर्ज याचिका में बताया गया कि राहुल गांधी ने कहा कि संघ के लोग हर-हर महादेव नहीं कहते, जय श्रीराम नहीं कहते, जो राहुल गांधी की मानसिकता का परिचय देती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है, न की पूजारियों का है, जबकि भारत 110 करोड़ सनातनियों का देश है। इस तरह पुजारी समाज भी इस बयान से आहत हुआ है।
पहली मानहानि FIR : 2019 में मोदी सरनेम के बयान पर दर्ज हुई
कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2019 में कर्नाटक की एक सभा में मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? इसके तहत ही मानहानि के मामले की सुनवाई करते हुए सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट द्वारा एक माह बाद सजा शुरू करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही राहुल गांधी सदस्यता स्पीकर द्वारा निरस्त कर दी गई। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे।