gopal regar https://jaivardhannews.com/district-and-sessions-court-sentenced-the-accused-husband-to-life-imprisonment-for-murder-of-his-wife/

परिवार में पति- पत्नी के बीच गृह क्लेश की चिंगारी से एक परिवार तबाह हो गया। आवेश में आकर अपनी ही पत्नी पर केरोसिन उड़ेल कर जिंदा जला दिया। घटना के बाद पति को जेल हो गई और करीब छह साल तक जिला एवं सेशन न्यायालय में ट्रायल के दौरान पुलिस जांच, गवाहों के बयान सुनने के बाद जिला एवं सेशन न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल ने मृतका के पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुना दी। साथ ही 20 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि 9 अगस्त 2017 को मियाला, देवगढ़ निवासी मंजू देवी रेगर ने उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय के बर्न वार्ड में इलाज के दौरान पुलिस को बयान दिया। बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में मियाला निवासी गोपाल पुत्र पुखराज रेगर से हुई। शादी के बाद वह पति के साथ मियाला में रहने लगी, तब उसके पति कोई काम धंधा नहीं करते थे। शादी के करीब 1 वर्ष बाद उसके देवर ने उसकी सोने की नथ, सोने का टीका, दो अंगूठियां व पायजेब चुरा लिए थे। इस पर परिवार में गृह क्लेश उपजा, जिससे आहत होकर वह उसके पतिा के पास अहमदाबाद चली गई थी। करीब तीन-चार साल वहां रहने के बाद गांव के प्रबुद्धजन पहुंचे और समझाइश की तो वह फिर उसके ससुराल पहुंची और पति गोपाल के साा रहने लगी। फिर उसके पति की नरेगा में नौकरी लग गई, लेकिन पति आए दिन उससे मारपीट करता और झगड़ा करता रहता था। बताया कि उसके संतान नहीं से भी परिजन उसे ताने देते थे।

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इसी के चलते 8 अगस्त 2017 की शाम छह बजे पति घर आया और रोज की तरह लड़ाई झगड़ा, मारपीट करने लगा। फिर भी वह रात करीब 9 बजे स्टोव पर जब खाना बनाने लगी, तो आरोपी पति ने केरोसिन उसके पर डालकर आग लगा दी। इस पर जैसे ही वह चीखने- चिल्लाने लगी तो पड़ोस से देवर व अन्य लोग दौड़ आए और उसे तत्काल देवगढ़ अस्पताल ले गए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महाराणा भूपाल चिकित्सालय उदयपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के बाद गंभीर हालत में उसे गुजरात के अहमदाबाद सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 10 अगस्त को दम तोड़ दिया। इस तरह देवगढ़ थाना पुलिस ने प्रकरण की जांच के बाद जिला एवं सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। इस तरह करीब छह साल से जिला अदालत में पीड़ित के परिजनों, गवाहों व आरोपी पक्ष के बयान हुए और बयान के तहत जिला जज ने आरोपी गोपाललाल रेगर को दोषी माना।

25 गवाह व 34 दस्तावेजी साक्ष्य फैसले का आधार

मंजूदेवी रेगर की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा चालान पेश करने के बाद पीड़िता की तरफ से जिला अदालत में 25 गवाह एवं 34 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी गोपाल लाल रेगर को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

ज्वाइन करते ही कलक्टर की सख्ती, कार्मिकों को नसीहत, चेतावनी भी

राजसमंद जिले में जिला कलक्टर पद पर ज्वाइन करने के साथ ही डॉ. भंवरलाल ने पहले ही दिन औचक निरीक्षण करते हुए कलेक्ट्रेट से लेकर तहसील कार्यालय तक के जमीनी हालात को देख लिया। दफ्तर की व्यवस्था, कार्यप्रणाली जानने के साथ कार्मिकों को चुस्त रहकर कार्य करने की नसीहत देते हुए चेतावनी भी दी कि अपनी जिम्मेदारी को ढंग से व समयबद्ध तरीके से कार्य करें। किसी भी तरह की बेपरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिए करिए