उदयपुर अहमदाबाद के उद्यमी का अपहरण कर 9.80 लाख रुपए लूटने और फिरौती के लिए हत्या की धमकी के आरोपी ठेकेदार की अग्रिम जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले को लेकर शहर के सवीना थाना क्षेत्र में 7 महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई थी।
प्रकरण के अनुसार अहमदाबाद के सोबेर इन्वायर्नमेंट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संजय मिश्रा ने पिछले साल 20 जुलाई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोपी हीरापुर, बाड़मेर निवासी हरीश उर्फ हरलाल राम पुत्र राम सिंह उर्फ रतनाराम की ओर से अदालत में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने का आग्रह किया। पत्रावली के अवलोकन में कोर्ट ने पाया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा है। इस पर आरोपी हरीश की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार मिश्रा की कंपनी जलदाय एवं अभियांत्रिकी विभाग के ठेके लेकर सरकारी काम करवाती है। उनका संभाग में उदयपुर सहित डूंगरपुर, सीमलवाड़ा, रेलमगरा, सलूंबर व अन्य जगहों पर हर घर नल, हर घर चल योजना में काम चल रहा है। इसके लिए हरीश चौधरी की फर्म चौधरी मोटर्स को डूंगरपुर-सीमलवाड़ा के करीब 7 गांवों और अंकुर शर्मा को सलूंबर में पानी की पाइप लाइन बिछाने का ठेका दिया था। दोनों ने काम समय पर नहीं किया। मटेरियल भी घटिया लगाया। इस पर दोनों का हिसाब कर दिया। लेकिन आरोपी उनसे पैसे वसूलना चाहते थे।