Challan issued Deputy CM Son : राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के बेटे को यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण चालान काटा गया। एक वायरल वीडियो में उन्हें 18 वर्ष से कम उम्र में गाड़ी चलाते हुए, सीट बेल्ट ना लगाते हुए, गाड़ी में बिना अनुमति के बदलाव करते हुए और ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया। इस गंभीर यातायात अपराध के लिए शुक्रवार शाम को उनके घर 7000 रुपये का चालान भेजा गया।
Minister’s Son Fined Rs 7000 : हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में डिप्टी सीएम को अपने दोस्तों के साथ कार चलाते हुए और रील बनाते हुए देखा गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद, डिप्टी सीएम बैरवा ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अपने बच्चे का बचाव किया। उन्होंने कहा कि उनके बच्चे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन्हें डिप्टी सीएम बनने के कारण यह सब मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बच्चे ने कोई नियम नहीं तोड़ा है और इस मामले में वह निर्दोष हैं। यह मामला उच्च स्तर पर चर्चा का विषय बन गया और लोगों ने इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दीं। उसके बाद दिए एक और इंटरव्यू में उन्होंने इसको लेकर खेद जताया था और कहा था कि उन्होंने अपने बेटे को भी समझाया है।
Rajasthan News : इन नियमों के अंतगर्त बना चालान
Rajasthan News : वाहन में अनधिकृत संशोधन, सीट बेल्ट न लगाने और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के कारण डिप्टी सीएम के बेटे पर 7000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए आरटीओ ने उनके खिलाफ तीन अलग-अलग धाराओं में कार्रवाई की है। गाड़ी में बिना अनुमति के बदलाव करने के लिए नियम 182A(4) के तहत 5000 रुपये, सीट बेल्ट न लगाने के लिए नियम 194B(1) के तहत 1000 रुपये और खतरनाक ढंग से गाड़ी चलाने के लिए नियम 184(C) के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। VIRAL VIDEO OF RAJASTHAN DEPUTY CM
Deputy CM Premchand Bairwa News : गाड़ी चलाने के कुछ प्रमुख नियम
- Deputy CM Premchand Bairwa News : ड्राइविंग लाइसेंस: गाड़ी चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है।
- सीट बेल्ट: गाड़ी चलाते समय और गाड़ी में बैठे सभी यात्रियों को सीट बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए।
- हेलमेट: मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
- ओवर स्पीडिंग: निर्धारित गति सीमा का पालन करना जरूरी है। ओवर स्पीडिंग के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है।
- शराब पीकर गाड़ी चलाना: शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है।
- मोबाइल फोन का इस्तेमाल: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है।
- रेड सिग्नल: रेड सिग्नल पर रुकना अनिवार्य है।
- लेफ्ट साइड ड्राइविंग: भारत में गाड़ी लेफ्ट साइड पर चलाने का नियम है।