हॉस्टल से स्कूल गई दसवीं की छात्रा को अगवा कर दो माह तक बलात्कार करने के ढाई वर्ष पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बलात्कार, अपहरण व एससी एसटी एक्ट में तीस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पॉक्सो न्यायालय विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को चारभुजा में एक नाबालिग किशोरी हॉस्टल से स्कूल के लिए रवाना हुई, जो शाम को वापस हॉस्टल नहीं लौटी। हॉस्टल अधीक्षक की सूचना पर परिजन भी आ गए और तलाश करने के बाद भी पता नहीं चलने पर दूसरे दिन 29 जनवरी 19 को चारभुजा थाने रिपोर्ट दी। बताया कि महिपालसिंह उस छात्रा को अगवा कर ले गया और 2 माह तक जसोल गांव में बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस पर पुलिस ने तलाश कर आरोपी महिपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य द्वारा 24 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए, जबकि 40 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा सभी गवाहों को सुनने व दस्तावेजों साक्ष्यों को देखने के बाद पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ममता व्यास ने आरोपी महिपालसिंह को दोषी करार दिया। साथ ही छात्रा को अगवा कर बलात्कार करने के जघन्य अपराध करार दिया गया।

आरोपी को यह दी गई सजा

  • धारा 363 के तहत 1 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए अर्थदंड
  • धारा 366ए में 5 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपए अर्थदंड
  • धारा 5(जे)(2)(एल)/6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष कोरावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड
  • धारा 3(2)(वी)एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदंड