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Rahul Gandhi द्वारा ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ इस बयान के बाद मानहानि के केस में सूरत कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। ठीक दूसरे दिन 24 मार्च को राहुल की लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दी गई थी। Rahul Gandhi की सदस्यता रद्द होने के बाद उनका सरकारी बंगले को भी खाली करने का नोटिस जारी हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता ‘मेरा घर राहुल गांधी का घर’ नाम से कैंपेन चला रहे है। इस बीच दिल्ली की रहने वाली राजकुमारी गुप्ता ने अपना चार मंजिला मकान राहुल गांधी के नाम कर दिया।

Congress के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद उन्हें सरकारी बंगला को खाली करने के बाद नोटिस जारी किया जा चुका है। दिल्ली की रहने वाली राजकुमारी गुप्ता ने मंगोलपुरी में अपना 4 मंजिला मकान Rahul Gandhi के नाम कर दिया है।

लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Rahul Gandhi को 12 तुगलक लेन का अपना सरकारी आवास 22 अप्रैल तक खाली करना होगा। 27 मार्च को लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने उन्हें एक नोटिस भेजकर 22 अप्रैल तक अपने इस सरकारी आवास को खाली करने को कहा है।

22 अप्रैल तक सरकारी आवास खाली करने का नोटिस

Rahul Gandhi को भेजे गए Notice में लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी कर 23 मार्च 2023 से उनकी लोक सभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इसलिए 17वीं लोक सभा के सांसद के तौर पर उन्हें अलॉट किए गए 12 तुगलक लेन के सरकारी आवास में अब वह सिर्फ अधिकतम एक महीने यानी 22 अप्रैल 2023 तक ही रह सकते हैं। Notice में कहा गया कि उनको आवंटित किए गए इस सरकारी आवास का आवंटन 23 अप्रैल 2023 से रद्द किया जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि Rahul Gandhi को 22 अप्रैल 2023 तक अपना यह सरकारी आवास खाली करना होगा। बता दें कि, 24 मार्च को Rahul Gandhi की सदस्यता लोकसभा सचिवालय ने अयोग्य करार दे दिया था। राहुल गांधी को गुजरात की अदालत की ओर से साल 2019 के ‘मोदी उपनाम’ मानहानि मामले में दोषी करार दिए जाने और उन्हें दो वर्ष कैद की सजा सुनाए जाने की वजह से लोकसभा सचिवालय ने यह फैसला लिया था।