rape https://jaivardhannews.com/accused-of-raping-girl-child-sentenced-to-life-imprisonment-in-rajsamand/

लक्ष्मणसिंह राठौड़ @ राजसमंद

राजसमंद में 9 वर्षीय बच्ची से बलात्कार करने के आरोपी को मृत्यु होने तक आजीवन कठोर कारावास से पोक्सो कोर्ट राजसमंद विशेष न्यायाधीश श्रीमती ममता व्यास द्वारा दंडित किया है। बलात्कार के 32वें दिन लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012तथा बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 विशेष न्यायालय द्वारा घटना 32वें दिन फैसला सुना लिया। त्वरित सुनवाई करते हुए पोक्सो कोर्ट द्वारा 12 कार्य दिवस में फैसला सुना दिया। कोर्ट द्वारा 56 पेज का फैसला सुनाया गया, जिसमें आजीवन प्राकृतिक मृत्यु होने तक कठोर कारावास एवं पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट द्वारा 9 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी खमनोर के पीपलवास निवासी संतोष भील (22) को दोषी करार देते हुए मृत्युपर्यंत कठोर कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। 27 सितंबर को बच्ची से बलात्कार हुआ था और उसके तीसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में 42 गवाहों के बयान करवाए और 88 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने घटना के बाद 32वें दिन बलात्कार के आरोपी को सजा सुना दी।

फैक्ट फाइल : मासूम से बलात्कार

  • 27 सितंबर दोपहर : कांकरोली थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बालिका से बलात्कार और गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया भर्ती
  • 27 सितंबर शाम : जल्द गिरफ्तार करने के लिए राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी के साथ शहरवासी जिला अस्पताल में बैठ गए और एसडीएम के आश्वासन पर माने लोग।
  • 29 सितंबर : एएसपी, डीएसपी के साथ आठ थानों की पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए आरोपी संतोष भील को उदयपुर से किया गिरफ्तार।
  • 6 अक्टूबर : कांकरोली पुलिस ने त्वरित जांच करते हुए 6 अक्टूबर को पोक्सो कोर्ट में पेश कर दिया चालान
  • 11 अक्टूबर : पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर चार्ज लगाया।
  • 12 अक्टूबर : 4 गवाह सहित पीडि़ता के बयान हुए
  • 18 अक्टूबर : 8 गवाह के बयान हुए
  • 20 अक्टूबर : 6 गवाह के हुए बयान
  • 21 अक्टूबर : 16 गवाहों के बयान
  • 22 अक्टूबर : 3 गवाह के बयान पंजीबद्ध
  • 23 अक्टूबर : 2 गवाहों की हुई सुनवाई
  • 25 अक्टूबर : 2 गवाह व एफएसएल रिपोर्ट पेश
  • 26 अक्टूबर : आरोपी की सुनवाई व बयान हुए
  • 28 अक्टूबर : पक्ष- विपक्ष की बहस के बाद फैसला

यह था मामला

कांकरोली थाना क्षेत्र में 27 सितंबर को बकरियां चराने वालों के पास जा रही 9 वर्षीय बालिका से बलात्कार किया। हैवान आरोपी बलात्कार के बाद जानलेवा हमला कर हत्या का प्रयास किया, मगर बच्ची की चीख सुनकर लोग दौड़ आए, मगर आरोपी भाग खड़ा हुआ। फिर आरोपी की पीपलवास निवासी 22 वर्षीय संतोष भील पुत्र कुकाराम भील के रूप में पहचान करते हुए 29 सितंबर को उदयपुर के डबोक से गिरफ्तार कर लिया गया।

केस ऑफिसर स्कीम में जांच

मासूम बच्ची से बलात्कार के मामले को पुलिस द्वारा केस ऑफिसर स्कीम के तहत लेते हुए कांकरोली थाना प्रभारी योगेन्द्र व्यास को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। थाना प्रभारी व्यास के साथ रीडर कांस्टेबल हिम्मतसिंह चौहान द्वारा तत्परता से जांच रिपोर्ट मय तथ्यों के साथ कोर्ट में पेश की गई।

पुलिस जांच में ये शामिल

राजसमंद पुलिस उप अधीक्षक बेनीप्रसाद मीणा, कांकरोली थाना प्रभारी योगेंद्र व्यास, एएसआई पवनसिंह, हैड कांस्टेबल बलवीरसिंह, दिलीपसिंह, हिम्मतसिंह चौहान, विक्रमसिंह सोलंकी, विनोद कुमार, नारायणलाल, थानाराम आदि शामिल है।