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CAA India में लागू : गैर मुस्लिम PAK, बांग्लादेशी व अफगानी शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

CAA Act 2024 https://jaivardhannews.com/citizenship-amendment-act-india-narendra-modi/

केन्द्र सरकर द्वारा 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए को भारत में लागू कर दिया। इसके तहत अब गैर मुस्लिम पाकिस्तानी, बांग्लादेशी व अफगानी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल सकेंगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी होने से यह कानून पूरे देश में लागू हो गया। CAA Full Form Citizenship Amendment Act है और इसे हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहते हैं। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए गैर- मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया। इसके तहत न्यूनतम 5 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे हो, तभी उन्हें सीएए का लाभ मिलेगा। इसके अलावा भी कई शर्ते व नियम है, जिसकी पालना जरूरी होगी। इस कानून के तहत भारतीय लोगों की नागरिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

CAA Updates : गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए इन गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के कुल 1,414 विदेशियों को 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत पंजीकरण की मदद से भारतीय नागरिकता दी गई थी। इस कानून के तहत दूसरे देश से आए मुस्लिम समुदाय के लोगों को नागरिकता नहीं दी जा सकती। हालांकि, सरकार का कहना है कि अन्य समुदायों के आवेदनों पर व्यक्तिगत रूप से विचार किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन CAA वेबसाइट पर करना होगा। इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया का टायर गृह मंत्रालय कर चुका है। आवेदनकर्ता को बताना होगा कि वे किस साल भारत आए थे व उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इस प्रक्रिया में आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे। (Relief to non-Muslims of Pakistan, Bangladesh and Afghanistan)

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सीमा हैदर को नहीं मिलेगा CAA का लाभ

सीमा हैदर को फिलहाल सीएए का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि वह एक मुस्लिम हैं और 2014 के बाद भारत आई हैं। सीएए कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले गैर मुस्लिम पर लागू है। इस तरह हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को यहां पांच वर्ष निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है।

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