राजसमंद में जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल ने एक आदेश जारी कर ग्राम पंचायत पसुंद में ग्राम सभा द्वारा डंपिंग यार्ड संचालन के लिए पारित प्रस्ताव को विधि सम्मत नहीं पाए जाने पर निरस्त कर दिया। साथ ही पंचायत समिति राजसमंद के विकास अधिकारी व तहसीलदार की जिम्मेदारी तय की है कि वह अपनी निगरानी में डंपिंग यार्ड का संचालन करेंगे। एसडीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी आय की गणना करेगी।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पंचायत समिति राजसमंद के ग्राम पंचायत पसुन्द में आरक्षित भूमि पर संचालित डंपिंग यार्ड संचालन का अनुबन्ध 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। वर्तमान स्थिति को मध्य नजर रखते हुए ग्राम पंचायत पसुन्द में 2 अक्टूबर 2023 को आयोजित ग्राम सभा की बैठक के प्रस्ताव संख्या 7 अनुसार डंपिंग यार्ड को ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित करने का लिया गया था, जो विधि सम्मत नहीं पाया गया। साथ ही ग्राम पंचायत पसुन्द की बैठक द्वारा 19 जनवरी 2024 के प्रस्ताव संख्या 4 में विभिन्न वाहनों के दरों के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। पारित प्रस्ताव भी विधि सम्मत नहीं होने से राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 92 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम पंचायत पसुन्द द्वारा पारित प्रस्ताव को जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल ने रद्द कर दिया।
डंपिंग यार्ड में प्राप्त होने वाली गीली स्लरी की अनुमानित मात्रा एवं आय के साथ ही सुखी स्लरी के विक्रय से अनुमानित राशि की गणना उपखंड अधिकारी राजसमंद की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आरक्षित दरों पर निर्धारित करने एवं आगामी वर्ष के लिए निविदा प्रक्रिया संपन्न होने तक डंपिंग यार्ड पसुन्द के संचालन पंचायत समिति राजसमंद विकास अधिकारी एवं राजसमंद तहसीलदार द्वारा निगरानी की जाएगी। जिला कलक्टर ने आदेश दिए हैं कि ये दोनों अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि डंपिंग यार्ड विधि सम्मत संचालित होता रहे तथा किसी भी प्रकार के राजस्व आय की हानि नहीं हो।
डम्पिंग यार्ड संचालन कमेटी का गठन
कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार उपखंड अधिकारी राजसमंद तथा परियोजना अधिकारी लेखा जिला परिषद राजसमंद गौरव सोमानी सदस्य, उपविधि परामर्शीय कलेक्ट्रेट राजसमंद राकेश ओझा सदस्य, विकास अधिकारी राजसमंद संगीता व्यास सदस्य सचिव, खनिज अभियंता द्वितीय राजसमंद गोपाल बच्छ सदस्य होंगे।
कलक्टर ने 7 दिन में मांगी गीली व सुखी स्लरी की रिपोर्ट
जिला कलक्टर डॉ. भंवरलाल द्वारा जारी आदेश के मुताबिक कमेटी आरक्षित डंपिंग यार्ड का भौतिक सत्यापन करते हुए प्रतिदिन प्राप्त होने वाली गीली स्लरी की अनुमानित मात्रा एवं आय के साथ ही सुखी स्लरी विक्रेता से अनुमानित राशि की गणना का रिकॉर्ड तैयार करेगी। कमेटी द्वारा गणना उपरांत आरक्षीत दरों का निर्धारण कर दरों को रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। गीली स्लरी होने से पर्यावरण नुकसान डपिंग यार्ड के आस पास पौधरोपण के साथ ही किसी प्रकार के राजस्व हानि नहीं होने आदि के सुझाव सहित जांच वस्तुस्थिति की रिपोर्ट 7 दिवस में कलक्टर को भिजवाना सुनिश्चित करेगी।