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Court decision : सरकारी योजना का गलत ढंग से लाभ लेने का किया प्रयास, पड़ गया महंगा, कोर्ट ने सुनाई सजा

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Court decision : भीम में सरकारी योजनाओं से आर्थिक लाभ कमाने एवं फर्जी क्लेम लेने की मंशा से पुलिस थाने में वाहन दुर्घटना की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने के मामले में भीम पुलिस वृत्त निरीक्षक सुनील शर्मा की ओर से आरोपी के विरुद्ध ऐसीजेएम न्यायालय में इस्तगासा पेश किया गया। इस पर न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाते हुए भविष्य में अपराध नहीं करने की चेतावनी के साथ न्यायिक अभिरक्षा से रिहा किया।

Rajasthan Police : पुलिस के अनुसार कुशलपुरा पंचायत अंतर्गत 40 मील निवासी ललित कुमार पुत्र खुमाराम सालवी ने 3 जुलाई को पुलिस थाने पर लिखित रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया था कि वह एवं उसका चचेरा भाई दुर्गाराम कुकर खेड़ा चौराहे से पैदल अपने घर जा रहे थे। इस दौरान तेज गति से आ रही एक मोटरसाइकिल पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दुर्गाराम को गंभीर चोटे आई तथा निजी वाहन से भीम चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दर्ज रिपोर्ट में आरोपी ने मोटरसाइकिल चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने एवं मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा सुपुर्द करने की मांग की। इस पर अनुसंधान अधिकारी हेड कांस्टेबल हीराराम ने मृतक दुर्गाराम के शव का पंचनामा कर शव परिजनओं को सौंप दिया। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान सामने आया कि मृतक दुर्गाराम चार माह से बीमार था लीवर बढ़ने में जलोधर रोग की वजह से हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत होना प्रथम दृष्टिया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया गया। Bhim News today

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Rajsamand news today : सरकारी योजनाओं से लाभ पाने के लिए रची साजिश

Rajsamand news today : पुलिस के अनुसंधान में सामने आया कि दुर्गाराम की मौत पर आरोपी ललित कुमार ने चिरंजीवी योजना आदि से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए झूठा प्रकरण दर्ज कराया। जांच में यह भी सामने आया कि दुर्गाराम के स्वयं के लड़कों सुरेश कुमार पप्पू लाल व भाई पूसाराम आदि ने अपने बयानों में दुर्गाराम की मौत बीमारी से होना बताया। प्रकरण झूठा पाए जाने पर भीम सीआई सुनील शर्मा ने न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया। इस पर आरोपी को न्यायालय ने अभिरक्षा में लिया। आरोपी ने न्यायालय के समक्ष स्वेच्छा से झूठी रिपोर्ट देना स्वीकार किया। जुर्म स्वीकारोक्ति पर अतिरिक्त मुख्य न्यायायक मजिस्ट्रेट एवं वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश ब्रह्मानंद शर्मा ने आरोपी के कृत्य की भर्त्सना करते हुए अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देकर 5000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। Accident Fraud in Bhim

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