Court Decision : 11 साल की मासूम बालिका से सामूहिक बलात्कार के मामले में सवा तीन साल बाद पाॅक्सो कोर्ट राजसमंद में सुनवाई पूरी होने, पक्ष- विपक्ष को सुनने, गवाह व साक्ष्य देखने के बाद न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने दो युवकों को दोषी करार दिया। साथ ही मासूम बालिका से गैंगरेप को लेकर गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सलाखों में रहने का दंड सुनाया है। साथ ही दोनों ही आरोपियों को 25- 25 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
Pocso Court Rajsamand विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि कांकरोली थाना क्षेत्र में 11 साल की मासूम बच्ची से सामूहिक बलात्कार के मामले में पाॅक्सो कोर्ट राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने सुनवाई पूरी की। साथ ही विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य द्वारा 24 गवाह व 33 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायाधीश द्वारा गवाह को सुनने व दस्तावेजी साक्ष्य देखने के बाद नाबालिग किशोरी से बलात्कार के आरोप में खाखरमाला निवासी तारू व कैलाश को दोषी माना। विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में डीएनए रिपोर्ट भी पेश की गई, जिसमें आरोपी कैलाश व तारु की डीएनए प्रोफाइल पीड़िता के पेटीकोट से ली गई मिक्स डीएनए प्रोफाइल से मैच पाई गई। इस तरह न्यायालय द्वारा तारु पुत्र चोखा तथा कैलाश पुत्र मोहन को दोषसिद्ध घोषित कर दिया।
Rape of Teenage Girl : हैवान आरोपियों को यह सुनाई सजा
- पॉक्सो न्यायालय द्वारा कैलाश व तारू को धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रत्येक आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
- धारा 5(g)/ 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोनों आरोपी ( प्रत्येक को) को आजीवन (ताउम्र) कठोर कारावास व 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया गया।
Gangrape : यह है सामूहिक बलात्कार का मामला
एक महिला ने कांकरोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अनुसार 9 दिसंबर 2020 शाम को उसकी 11 वर्षीय बेटी पड़ोस में शादी समारोह में गई। फिर रात को शादी में भाग लेने के बाद रात 9.45 बजे रोते बिलखते हुए घर लौटी। महिला द्वारा पूछने पर पीड़िता ने बताया कि वह भाभी व दीदी के साथ शादी कार्यक्रम में गई थी, जहां से वापस लौटते वक्त रात 9.15 बजे रास्ते में तारू व कैलाश ने उसे रोक लिया और बहला फुसलाकर खेत की तरफ ले जाने लगे, मगर उसने विरोध किया। इस पर दोनों आरोपी जबरन उसे उठाकर खेत की तरफ ले गए, जहां कैलाश खड़ा रहा और तारु ने उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती लहंगा व कपड़े खोलकर बलात्कार किया। इस पर पीड़िता जब रोने लगी व चीखने लगी तो आरोपी कैलाश ने उसे जान से मारने की धमकी दी और तारु ने उसका मुंह दबा दिया। इस पर कांकरोली थाना पुलिस ने सामूहिक बलात्कार का प्रकरण दर्ज करते किया। जांच के बाद पुलिस ने खाखरमाला निवासी तारू पुत्र चोखा एवं कैलाश पुत्र मोहन को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। बाद में कांकरोली थाना पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया गया।
Gangrape : विशिष्ट लोक अभियोजक ने की ठोस पैरवी
Gangrape के मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य द्वारा न्यायालय के समक्ष ठोस पैरवी की गई। इसके तहत विशिष्ट लोक अभियोजक सनाढ़य ने बताया कि दोनों आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार किया। इस तरह आरोपियों ने यह जानते हुए कि वह नाबालिग और काफी छोटी उम्र की है। फिर भी हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों ने मासूम पर लैंगिक हमला का गंभीर अपराध किया। आरोपियों द्वारा अत्यंत घृणित अपराध कारित किया है। ऐसे में नाबालिग बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध की लगातार बढ़ती वारदाताओं के मध्यनजर आरोपियों को सख्त से सख्त सजा से दंडित कियाना उचित होगा। इसे न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने गंभीर अपराध मानते हुए दोनों ही आरोपियों को ताउम्र कठोर कारावास की सजा सुनाई।
Rajsamand Police : पीड़िता को मिलेगी 5 लाख रुपए की सहायता राशि
Rajsamand Police : पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने गैंगरेप में दोनों आरोपियों को सजा सुनाने के बाद रेप पीड़िता के लिए पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने के आदेश दिए। इस तरह पीड़ित बालिका को बतौर क्षतिपूर्ति व गैंगरेप अहसनीय पीड़ा से उबरने में मदद के लिए यह आर्थिक मदद के निर्देश दिए हैं।