Court Decision : तीन साल पहले दहेज को लेकर हत्या करने वाले आरोपी पति को जिला एवं सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को 10 साल की सजा दी व 21 हजार रुपए जुर्माना लगाया। लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि 13 फरवरी 2021 को कैलाश सालवी ने पुलिस थाना चारभुजा में अपनी बहन की दहेज की मांग पर हत्या करने की रिपोर्ट दी थी।
Rajsamand news : कैलाश ने रिपोर्ट में बताया कि मृतका डाली (22) की 4 साल पहले जोगी तलाई लांबोड़ी निवासी गहरीलाल पुत्र भंवरलाल मेघवाल के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद डाली का पति गहरीलाल ने शादी में कम दहेज देने पर कई बार रुपयों की मांग की। दहेज की मांग को लेकर गहरीलाल डाली के साथ मारपीट करता था। डाली ने यह बात भाई, मां व परिवार के लोगों को कई बार बताई। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने से गहरीलाल की मांग पूरी नहीं कर पाने के कारण गहरी लाल डाली को प्रताड़ित व परेशान करने लगा। कई बार पीहर पक्ष ने लड़ाई-झगड़ा नहीं करने को लेकर समझाइश भी की। 11 फरवरी शाम को डाली घर पर पकोड़े बना रही थी। तभी पति गहरीलाल झगड़ा करते हुए मारपीट करने लगा। कढ़ाई का गरम तेल डाली पर डालने की कोशिश की। इस पर गरम तेल डाली के पैरों पर गिर गया।
Crime News : तलाश करने पर कुएं में मिली थी लाश
Crime News : 12 फरवरी को दिन में गहरीलाल ने मृतका के भाई कैलाश को फोन करके डाली के घर पर नहीं होने की बात बताई। इस पर कैलाश व अन्य ग्रामीण लांबोड़ी गए, जहां जोगी तलाई के पास स्थित एक कुएं के बाहर डाली की चप्पलें पड़ी हुई थी। कुएं में डाली की लाश पड़ी थी। मृतका के गले में खरोच के निशान और बाईं आंख के नीचे सूजन आई हुई थी। दोनों पैरों पर जलने के निशान थे। इस पर चारभुजा थाने पर आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। लोक अभियोजक कछावा ने फरियादी व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में 16 गवाह व 38 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त गहरीलाल पर जुर्म साबित होने पर उक्त सजा सुनाई। dowry death