Pocso Court rajsamand https://jaivardhannews.com/court-decision-rape-accused-to-imprisonment/

Court Decision : नाबालिग बालिका के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद कार सिखाने के बहाने 15 साल की किशोरी से बलात्कार के आरोपी को पॉक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 20 साल के कठोर कारावास एवं 55 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। इस घटना को लेकर पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश ने कड़ा रूख अपनाया, ताकि भविष्य में इस तरह का घृणित कदम न उठा सकें।

Rajsamand Police : पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 15 जून 2022 को पीड़िता ने थानाधिकारी पुलिस थाना कांकरोली के समक्ष उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की कि उसकी उम्र 15 वर्ष होकर वह कक्षा 10 में पढ़ती है। वह मोबाइल का उपयोग करती है, जिसमें वह सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक,व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से मोहम्मद तस्लीम से दोस्ती हो गई। उसके बाद वह उस इंस्टाग्राम से बातचीत करता था और दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई। करीब एक माह बाद तस्लीम एक कार लेकर उसके घर के पास आया और उसे बिठाकर फोर लाइन के पास बस स्टॉप पर लेकर गया। तस्लीम उसे कार सिखाने का बोलकर वहां लेकर आया था। फिर तस्लीम आगे से पीछे वाली सीट पर उसके पास आया और उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद तस्लीम ने दो-तीन बार और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। एक दिन पीड़िता को घर पर छोड़ते समय उसकी बुआ के लड़के ने पीड़िता को गाड़ी से उतरते समय देख लिया था। वह तस्लीम को पहले से जानता था इसलिए उसने पीड़िता के पापा और मम्मी को बोल दिया। फिर उसके बाद मम्मी पापा ने पीड़िता से पूछा तो उसने सारी बात बताई।। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना कांकरोली द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर, तत्कालीन व्रत्ताधिकारी बेनी प्रसाद द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी बाघपुरा कांकरोली निवासी मोहम्मद तस्लीम पुत्र नूर मोहम्मद के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

Pocso Caourt Rajsamand : 19 गवाह व 38 साक्ष्य बने सजा का आधार

Pocso Caourt Rajsamand : न्यायालय में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 19 गवाह तथा 38 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। न्यायालय में पीड़िता ने कथन किया की वह कक्षा 10 में पढ़ रही है। उसके पिता ट्रक चालक हैं , जो अक्सर बाहर रहते हैं व कभी कभार घर आते हैं ।करीब 6 माह पूर्व की बात है उसने इंस्टाग्राम की आईडी बना रखी है।इंस्टाग्राम पर ही उसकी व तस्लीम की बात हुई थी । एक दिन तस्लीम ने उस पर कार सीखने के लिए दबाव डाला , उसने मना किया तो कहा कि नहीं आई तो देख लेना । वह करीब 6 माह पूर्व एक दिन सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए जा रही थी, तब तस्लीम कार लेकर आया और कहा कि उसे कार चलाना सिखाता है, उसके साथ चले ।उसने मना किया लेकिन वह उसे कार में बिठाकर जबरदस्ती ले गया। तस्लीम उसे कार में फोरलेन पर बस स्टॉप के पास लेकर गया , उसने कार रोकी तथा वह पीछे वाली सीट पर आया और थोड़ी देर उससे बातें की, फिर वह उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा ।फिर तस्लीम ने उसके कपड़े उतारे और खुद के भी कपड़े उतारे और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। उसने तस्लीम को मना किया लेकिन वह नहीं माना और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। इस घटना के करीब 10 दिन बाद तस्लीम ने उसे वापस फोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया वह डर के मारे वापस उसके बुलाने पर उसके पास गई तो तस्लीम ने उसे वापस कार में बिठा कर उसी फोर लाइन वाली जगह पर दोबारा उसके साथ गलत काम किया ।जब तस्लीम उसे घर के वहां छोड़ रहा था तब उसके भाई ने उसे देख लिया और उसने पिता को बताया, फिर उसने अपने पिता को घटना के बारे में सब बताया। फिर वह व उसके पिता पुलिस थाना कांकरोली गए जहां उन्होंने तस्लीम के विरुद्ध रिपोर्ट दी।

Crime News : न्यायालय ने यह सुनाई आरोपी को सजा

  • धारा 363 भारतीय दंड संहिता: – 07 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- जुर्माना
  • धारा 376 (3)भारतीय दंड संहिता: – 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 20,000/- जुर्माना
  • धारा 354(D) भारतीय दंड संहिता: – 03 वर्ष का कारावास तथा 5,000/- जुर्माना
  • धारा 7 /8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी मानते हुए 3 वर्ष के कारावास तथा ₹ 5,000 जुर्माने की सजा