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तेरह वर्षीय किशोरी को बहला फुसलाकर उसके घर ले जाकर कपड़े खुलवाकर अश्लील हरकतें करने के मामले में पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश ने आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 3 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसे दो हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। वारदात के वक्त कपड़े खुलवाकर अश्लील हरकतें करने लगा तो किशोरी रोने व चीखने लगी, तो आरोपी की ही बहन दौड़कर घर पहुंच गई, जिससे किशोरी का अनैतिक घटना से बचाव हो गया।

पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 27 जनवरी 2022 की शाम करीब साढ़े पांच बजे 13 साल की किशोरी घर से बाड़े में जा रही थी, तभी कालादेह निवासी भैरूलाल पुत्र प्यारेलाल ने उसे देखकर रोक दिया। फिर बातों ही बातों में बहला फुसलाकर उसे आरोपी खुद के घर ले गया, जहां पर किशोरी के कपड़े खोलकर नग्न कर दिया। उसके बाद आरोपी उसके शरीर को स्पर्श करते हुए अश्लील हरकतें करने लगा, मगर किशोरी अपने आपको असहज महसूस करनी लगी और रोने व बिलखने लगी। किशोरी के रोने व चीख की आवाज सुनकर आरोपी की ही बहन घर पहुंची, जहां पर उसका भाई ही उस किशोरी के साथ अश्लील हरकत करते मिला। बाद में पीड़िता किशोरी घर पहुंची और मां- पिता को आपबीती बताई। फिर परिजनों के साथ पीड़िता अगले दिन 28 जनवरी 2022 को भीम थाने पहुंचकर रिपोर्ट दी। पुलिस ने पाॅक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए पीड़िता के बयान पंजीबद्ध कर लिए। फिर पुलिस द्वारा सभी पहलुओं पर गहन जांच की गई और जांच के बाद आरोपी भेरूलाल को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र पेश कर दिया।

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न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़ित बालिका व सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 16 गवाहों के बयान कोर्ट में परीक्षित करवाए। साथ ही 29 दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी कालादेह, भीम जिला राजसमंद निवासी भैरूलाल को दोषी सिद्ध घोषित कर दिया। फिर न्यायालय द्वारा धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि धारा 363 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष का कारावास एवं 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया।