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Court sentenced : खेत की बाड़ के विवाद में महिला की हत्या के आरोपी को उम्रकैद की सजा, अर्थदंड भी लगाया

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Court Sentenced : खेत की बाड़ हटाने को लेकर उपजे विवाद के बाद महिला की हत्या करने वाले बदमाश को जिला पारिवारिक न्यायालय राजसमंद के अपर सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मित्तल ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है। महिला व आरोपी का खेत अगल बगल में ही था और इसके बीच की बाड़ को लेकर विवाद हुआ, जिसके चलते आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। यह सनसनीखेज मामला राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र के राजपुरा गांव का मामला है।

Women Murder Case : लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि राजपुरा, आमेट में प्रेम कंवर पत्नी देवीसिंह की 14 नवंबर 2021 को हत्या के मामले में पुलिस द्वारा राजपुरा निवासी राजूलाल पुत्र हरूलाल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जांच में यह पता चला कि आरोपी राजूलाल का खेत भी प्रेम कंवर के बगल में ही है और दोनों के खेत के बीच बाड़ को लेकर विवाद हो गया। प्रेम कंवर ने 14 तारीख को खेत की बाड़ को हटा दिया, जिस पर आवेश में आकर आरोपी राजूलाल ने महिला प्रेम कंवर की हत्या कर डाली। इसके बाद पुलिस ने जांच के बाद आरोपी राजूलाल को गिरफ्तार कर लिया और जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ जिला एवं सेशन न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र पेश किया गया। न्यायालय में दोनों पक्षों को सुनने व गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य का न्यायाधीश द्वारा गहन अवलोकन किया गया। उसके बाद जिला एवं सेशन न्यायालय से यह मामला पारिवारिक न्यायालय राजसमंद में स्थानान्तरित हो गया, जहां इस प्रकरण की सुनवाई हुई। लोक अभियोजक जयदेव कछावा द्वारा फरियादी व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए न्यायालय में 23 गवाह एवं 70 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। अपर जिला सेशन न्यायाधीश (पारिवारिक न्यायालय) संतोष कुमार मित्तल ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी राजूलाल पुत्र हरूलाल निवासी राजपुरा पुलिस थाना आमेट को आजीवन कारावास तथा 27 हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दंडित किया गया।

Court Decision : महिला की हत्या के पीछे की कहानी

Court Decision : लोक अभियोजक जयदेव कच्छावा ने बताया कि 14 नवम्बर 2021 को राजपुरा, आमेट निवासी देवी सिंह ने आमेट थाने में रिपोर्ट दी थी। बताया था कि उसकी पत्नी प्रेम कुंवर सुबह करीब 9 बजे प्रभु गाडरी के कटर के पास सिजारे के खेत पर गेहूं की फसल पिलाने के लिए घर से गई, जबकि वह उसके भाई प्रेम सिंह के साथ हेजा वाले खेत से घास लाने में जुटे रहे। शाम करीब 4 बजे बाड़े में जाकर उसकी पुत्री ममता से प्रेम कुंवर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तो खेत से अभी तक नहीं आई और उनका मोबाइल भी घर पर ही पड़ा है। इस पर देवीसिंह ने खेत के पास स्थित कटर मालिक प्रभु गाडरी को मोबाइल पर कॉल किया और उसकी पत्नी प्रेम कुंवर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी पत्नी प्रेम कुंवर दिन में एक-दो बजे गेहूं पिलाई कर घर निकल गई थी। इस पर देवी सिंह उसकी पत्नी को तलाशने के लिए घर सिजारे के खेत की तरफ निकला, तभी रास्ते में सरकारी नर्सरी में उसकी पत्नी प्रेम कंवर पगडंडी पर पड़ी हुई थी, मुंह से काफी खून निकल रहा था तथा उसकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी पत्नी प्रेम कुंवर की किसी अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी है। घटना के बाद आमेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस की जांच में यह सामने आया कि आरोपी राजूलाल ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसको लेकर महिला ने टोका था। इस कारण आरोपी राजूलाल ने महिला प्रेम कंवर की हत्या कर दी। पुलिस ने जांच के बाद खेत के पास सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले राजपुरा निवासी राजूलाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। अनुसंधान पूर्ण होने के बाद आमेट थाना पुलिस द्वारा पारिवारिक न्यायालय राजसमंद में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

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Crime News : एफएसएल टीम की जांच भी रही अहम

Crime News : आमेट के राजपुरा निवासी प्रेम कंवर की हत्या को लेकर एफएसएल टीम की जांच अहम रही। एफएसएल टीम द्वारा घटना स्थल का मुआयना करते वक्त आरोपी के नाखूनो से लिए गए खून के नमूना, कुंठ, आरोपी के कपड़े, चप्पल व महिला की डीएनए प्रोफाइल, मृतका प्रेम कंवर की ओढ़नी पर मिले बाल व आरोपी के खून की डीएनए जांच करवाई गई। महिला की ओढ़नी पर मिले बाल, डीएनए रिपोर्ट, आरोपी के नाखून पर मिले खून व कुंठ पर हाथ के निशान राजूलाल के ही पाए गए। इस तरह न्यायालय में आरोपी राजूलाल को आरोपी घाेषित करने में एफएसएल टीम की जांच अहम रही। एफएसएल प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने घटना स्थल पर बारीकी से घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए गए। घटनास्थल से मृतका की चप्पल, चूडियां, ओढनी, खून लगी मिट्टी, अभियुक्त राजू लाल के हाथ व पैर के नाखूनों से लिए खून के नमूने, डंडा आदि पर लगे खून व हाथ के निशान अहम रहे। FSL जांच रिपोर्ट में आरोपी के नाखूनों से लिए गए खून के नमूनों, कूंठ, अभियुक्त के कपड़ों, व चप्पल पर मृतक महिला की DNA प्रोफाइल पाई गई।

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