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कोर्ट : बालिका से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षक को सात वर्ष का कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा

01 96 https://jaivardhannews.com/court-the-teacher-who-molested-the-girl-was-sentenced-to-seven-years-imprisonment-and-a-fine-of-50-thousand-rupees/

एक शिक्षक को बालिक से छेड़छाड़ करने के आरोप में कोर्ट ने कार्यवाही करते हुए सात वर्ष का करावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। यह ममल 14 अक्टुबर 2017 का है जब बालिक स्कूल गई तब शिक्षक ने उसे कार्यालय में ले जाकर छेड़छाड़ की थी।

राजस्थान के अलवर जिले में विशिष्ठ न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या-1 अनूप कुमार पाठक ने बालिका से छेड़छाड़ के मामले में बहरोड़ थाना क्षेत्र निवासी निजी स्कूल के 50 वर्षीय शिक्षक देशराज को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। परिवादी के अधिवक्ता अनिल यादव ने बताया कि पीड़ित बालिका के पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि 14 अक्टूबर 2017 को पीड़ित बालिका पढ़ने के लिए स्कूल गई थी।

इस दौरान आरोपी शिक्षक देशराज बालिका को कक्षा से बाहर बुलाकर कार्यालय में ले गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले में आरोपी देशराज को पोक्सो अधिनियम का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। मामले में पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक रोशनदीन खान व एडवोकेट अनिल यादव ने की।

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