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Free Ration Update : गिव अप अभियान : अपात्र लाभार्थी हटवा सकते हैं नाम, 85 को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

Free Ration Update : राजसमंद | जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान 31 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से अपना नाम सूची से हटाने का अवसर दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत उन परिवारों को योजना से बाहर किया जाएगा जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

जिला रसद अधिकारी विजय सिंह ने बताया कि ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, कोई भी सदस्य आयकर दाता है, परिवार का कोई भी व्यक्ति सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा स्वायत्त संस्थान में कार्यरत है, या परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर व जीविकोपार्जन के लिए उपयोग किए जा रहे एक वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर) है, वे इस योजना के तहत पात्र नहीं माने जाएंगे। ऐसे लाभार्थियों को स्वेच्छा से 31 मार्च तक अपना नाम हटाने का अंतिम अवसर दिया गया है।

Give UP Abhiyan : नाम हटवाने की प्रक्रिया

Give UP Abhiyan : जिला रसद अधिकारी के अनुसार, निष्कासन श्रेणी में आने वाले परिवार अपने नाम हटवाने के लिए दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:

  1. ऑफलाइन आवेदन: लाभार्थी जिला रसद कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर नाम हटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  2. ऑनलाइन आवेदन: खाद्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ओटीपी (OTP) के माध्यम से नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया (Ration Card Surrender Online Process)

यदि आप अपने राशन कार्ड को सरेंडर (रद्द) करना चाहते हैं, तो आप यह कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कर सकते हैं। यहां ऑनलाइन प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है—

🔹 ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया:

1️⃣ आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

सबसे पहले अपने राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (Food and Civil Supplies Department) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। प्रत्येक राज्य की अलग-अलग वेबसाइट होती है, जैसे:

2️⃣ लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें

3️⃣ राशन कार्ड सरेंडर का विकल्प चुनें

4️⃣ आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें

राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा:
✅ राशन कार्ड की कॉपी
✅ आधार कार्ड (Aadhar Card)
✅ इनकम टैक्स रिटर्न (अगर लागू हो)
✅ सरकारी नौकरी प्रमाण पत्र (अगर सरकारी कर्मचारी हैं)
✅ बैंक पासबुक (अगर आवश्यक हो)

5️⃣ आवेदन सबमिट करें

6️⃣ आवेदन की स्थिति ट्रैक करें

🔹 ऑफलाइन राशन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया:

अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो आप ऑफलाइन तरीके से भी राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

📌 आवश्यक कदम:

1️⃣ नजदीकी जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय (District Food and Civil Supplies Office) या राशन दुकान (Fair Price Shop – FPS) पर जाएं।
2️⃣ राशन कार्ड सरेंडर फॉर्म (Surrender Form) भरें।
3️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ (राशन कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र आदि) संलग्न करें।
4️⃣ आवेदन जमा करें और रिसीविंग प्राप्त करें।

🔹 किन परिस्थितियों में राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है?

आयकरदाता (Income Tax Payer) बनने पर
सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी मिलने पर
वार्षिक आय सीमा से अधिक होने पर
चार पहिया वाहन (कार, SUV आदि) होने पर
मृत्यु या स्थान परिवर्तन होने पर

🔹 राशन कार्ड सरेंडर से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु:

✔ यदि आपने ITR फाइल किया है और राशन कार्ड नहीं सरेंडर किया, तो आपको कानूनी नोटिस मिल सकता है।
✔ गलत जानकारी देकर राशन लेने वालों से गेहूं/चावल की वसूली सरकारी दर (₹27/kg) पर की जा सकती है।
✔ राशन कार्ड रद्द होने के बाद, आपको सरकारी खाद्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
✔ अगर आपको पात्रता के अनुसार दोबारा राशन कार्ड चाहिए, तो आपको नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा।

Give up ration : अब तक 8910 उपभोक्ताओं ने छोड़ा योजना का लाभ

Give up ration : गिव अप अभियान के तहत अब तक 8910 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवा लिया है। वहीं, प्रशासन द्वारा 85 अपात्र परिवारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति योजना के तहत राशन का लाभ उठाता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा 2016 से अब तक लिए गए गेहूं की वसूली 27 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी।

Application for surrender of Ration Card : गिव अप अभियान क्यों है जरूरी?

Application for surrender of Ration Card : खाद्य सुरक्षा योजना का उद्देश्य वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है। ऐसे में अपात्र लाभार्थियों को हटाकर योग्य लोगों को इसका लाभ देने की पहल की जा रही है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का समर्थन करें और स्वयं जांच कर यह सुनिश्चित करें कि वे योजना के पात्र हैं या नहीं। यदि किसी को संदेह है कि वह इस योजना के लिए पात्र है या नहीं, तो वह खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेजों की जांच कर सकता है। साथ ही, जिला रसद कार्यालय में भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

राशन कार्ड लाभार्थी सूची क्या है?

राशन कार्ड लाभार्थी सूची एक सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसमें उन व्यक्तियों और परिवारों के नाम होते हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सस्ता अनाज प्राप्त करने के पात्र हैं। यह सूची सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से संचालित होती है।

राशन कार्ड के प्रकार

राशन कार्ड विभिन्न श्रेणियों में विभाजित होते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  1. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड: यह अत्यंत गरीब परिवारों को दिया जाता है, जिनके पास स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं होता।
  2. प्राथमिकता गृहस्थी (PHH) कार्ड: यह उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और सरकार द्वारा तय मानदंडों को पूरा करते हैं।
  3. APL (Above Poverty Line) कार्ड: यह उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं लेकिन फिर भी सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त करने के लिए पात्र हो सकते हैं।
  4. BPL (Below Poverty Line) कार्ड: यह उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

Ration Card Beneficiary List : राशन कार्ड लाभार्थी सूची कैसे देखें?

राशन कार्ड लाभार्थी सूची ऑनलाइन देखने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

  1. राज्य की आधिकारिक खाद्य विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. “राशन कार्ड लाभार्थी सूची” (Ration Card Beneficiary List) के विकल्प पर क्लिक करें।
  3. राज्य, जिला, तहसील और ग्राम पंचायत का चयन करें।
  4. अपना नाम या राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
  5. लाभार्थी सूची में अपने नाम की पुष्टि करें।

राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड पूरे करने आवश्यक हैं:

राशन कार्ड लाभार्थी सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया

यदि किसी व्यक्ति का नाम राशन कार्ड सूची में नहीं है और वह पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:

  1. आधिकारिक खाद्य आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
  2. नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करें।
  3. सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि।
  4. आवेदन जमा करने के बाद, सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर नाम लाभार्थी सूची में जोड़ा जाएगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

राशन कार्ड प्राप्त करने और लाभार्थी सूची में नाम जोड़ने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

महत्वपूर्ण लिंक:

अक्सर पुछे जाने वाले प्रश्न

Who is eligible for free ration?
मुफ्त राशन उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) के लाभार्थी शामिल होते हैं। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले लोग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, असंगठित श्रमिक, विकलांग व्यक्ति, विधवा महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक आदि मुफ्त राशन के पात्र होते हैं।

मुफ्त राशन के लिए कौन पात्र है?
मुफ्त राशन उन्हीं लोगों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आते हैं, जिनकी पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम होती है। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) और प्राथमिकता परिवार (PHH) के तहत आने वाले लाभार्थी भी मुफ्त राशन के पात्र होते हैं।

5 किलो मुफ्त राशन योजना क्या है?
5 किलो मुफ्त राशन योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत चलाई जा रही है। इसमें पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन (गेहूं/चावल) मुफ्त दिया जाता है। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसे सरकार समय-समय पर बढ़ाती रही है।

राशन कार्ड के लिए कौन पात्र नहीं है?
राशन कार्ड उन्हीं लोगों को जारी किया जाता है जो सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। निम्नलिखित लोग राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं माने जाते:

  1. आयकरदाता (Income Tax Payers)।
  2. सरकारी या अर्ध-सरकारी कर्मचारी।
  3. जिनकी वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक हो।
  4. जिनके पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर और व्यावसायिक वाहन छोड़कर) हो।
  5. जिनके पास 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का प्लॉट/फ्लैट/घर हो।

How to update KYC in ration card?
राशन कार्ड में KYC अपडेट करने के लिए राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें या नजदीकी राशन दुकान/ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन करें। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करके KYC अपडेट करवा सकते हैं।

Can I change my name in ration card?
हाँ, आप राशन कार्ड में अपना नाम बदल सकते हैं। इसके लिए आपको निकटतम खाद्य एवं रसद विभाग कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। नाम परिवर्तन के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की प्रति जमा करनी होगी।

राशन का क्या भाव है?
सरकार द्वारा राशन के दाम निर्धारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मिलने वाले राशन के दाम निम्नलिखित हैं:

कितने लोगों को फ्री राशन मिलता है?
भारत में करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्येक राज्य में यह संख्या भिन्न-भिन्न हो सकती है।

पीएम फ्री मनी स्कीम क्या है?
प्रधानमंत्री फ्री मनी स्कीम के तहत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), जन धन योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना आदि शामिल हैं।

Can I surrender my ration card online?
हाँ, आप ऑनलाइन राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी राशन कार्यालय में जाकर अपना कार्ड सरेंडर कर सकते हैं।

Who is eligible for free ration in UP?
उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन के लिए वे लोग पात्र हैं जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या प्राथमिकता परिवार (PHH) के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, प्रवासी मजदूर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, दिव्यांगजन, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले लोग भी पात्र हो सकते हैं।

What is the last date for ration KYC in Rajasthan?
राजस्थान में राशन कार्ड KYC अपडेट करने की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित की जाती है। इसकी जानकारी के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

क्या मैं अपना राशन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर कर सकता हूं?
हाँ, आप अपना राशन कार्ड ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार की खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन करें और “राशन कार्ड सरेंडर” विकल्प का चयन करें। आवश्यक विवरण भरकर आवेदन जमा करें।

राशन कार्ड खो जाने पर क्या होगा?
यदि आपका राशन कार्ड खो जाता है तो आप डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीकी राशन कार्यालय में आवेदन करना होगा या राज्य सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। पहचान प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करने पर नया राशन कार्ड जारी किया जाएगा।

How can I remove myself from ration card?
अगर आप राशन कार्ड से अपना नाम हटवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको खाद्य एवं रसद विभाग के कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद आपका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा।

Will ration card get cancelled if we file ITR?
हाँ, यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं और आपकी वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक है, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। राशन कार्ड केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को दिया जाता है, इसलिए यदि आपकी आय अधिक है तो आपको इसे स्वेच्छा से सरेंडर कर देना चाहिए।

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