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कोरोना से बेसहारा मासूम बच्चों की परवरिश करेगी सरकार, कहीं अनाथ हो तो यहां करें संपर्क

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कोरोना संक्रमण में पति-पत्नी या अन्य परिजनों की मृत्यु होने से बेसहारा हुए मासूम बच्चों की परवरिश को लेकर अब राज्य व केंद्र की दोनों ही सरकारें गम्भीर हो गई है। राज्य सरकार ने जहां बेसहारा तमाम बच्चों को सुचिबद्ध करने की कार्यवाही शुरू कर दी है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें PM केयर्स फंड से 10 लाख रुपये एकमुश्त मिलेंगे। वहीं बेसहारा बच्चों को गोद लेने के कुछ मैसेज सोशल मिडिया पर खुब वायरल हो रहे है, लेकिन आपको बता दें कि किसी भी बच्चें को कानूनी तैार पर गोद लेने के लिए जिला बाल कल्याण समिति ही अधिकृत है और ऐसा कोई बेसहारा बच्चा हो तो तत्काल जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कोमल पालीवाल के मो. 9352934244 और बाल अधिकारिता विभाग सहायक निदेशक कृष्णकांत सांखला के मोबाईल 8278675601 पर संपर्क कर सकते है। बेसहारा बच्चों के तत्काल राजसमंद में आश्रय देकर उनका पालन पोषण करने के साथ गोद लेने की कार्यवाही भी की जाएगी।

बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कृष्णकांत सांखला ने जिले के समस्त पंचायत समितियों के बीडीओ एवं सरपंचों को निर्देश जारी किए है। इसके तहत किसी भी गांव ढ़ाणी में कोरोना के कारण माता या पिता की मृत्यु होने की स्थिति में बच्चे बेसहारा या अनाथ हो गए हो तो तत्काल सूचना दें। इसके लिए राजसमंद में बाल गृह संचालित है जहां नन्हें बच्चों के पालन पोषण, रहने व खाने पीने की सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके अलावा अगर कहीं बेसहारा बच्चा दिखे तो हेल्पलाइन नम्बर 1089 पर भी संपर्क कर सकते है। जिस पर तत्काल बच्चे को राहत दी जाएगी।

केंद्र सरकार की अनूठी योजना, बच्चों मिलेगी यह बड़ी मदद

बच्चे के नाम फिक्स्ड डिपॉजिट

स्कूली पढ़ाई

हायर एजुकेशन के लिए मदद

हेल्थ इंश्योरेंस

कामगारों के परिवारों को ESIC के तहत पेंशन
पीड़ित परिवारों की मदद के लिए रोजगार से जुड़े मौत के मामलों में ESIC पेंशन स्कीम का फायदा दिया जा रहा है। आश्रितों को संबंधित कर्मचारी के औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन मिलेगी। इसका फायदा 24 मार्च 2020 से इस तरह के सभी मामलों के लिए 24 मार्च 2022 तक मिलेगा।

कर्मचारी बीमा योजना (EDLI)
EDLI योजना के तहत मिलने वाले बीमा लाभों को बढ़ाने के साथ ही लचीला बनाया गया है। यह योजना खासतौर से उन कर्मचारियों के परिवारों की मदद करेगी, जिनकी कोरोना से मौत हुई है। बीमा की रकम 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दी गई है। 2.5 लाख रुपये के न्यूनतम बीमा लाभ के प्रावधान को बहाल कर दिया गया है। यह 15 फरवरी 2020 से अगले तीन साल के लिए लागू होगा।

ठेके पर काम करने वाले/कैजुअल वर्कर्स के परिवारों को फायदा देने के लिए एक ही संस्थान में लगातार काम करने की शर्त को लचीला किया गया है। अब इसका फायदा उन कर्मचारियों के परिवारों को भी दिया रहा है, जिन्होंने अपनी मौत से पहले पिछले 12 महीनों में नौकरी बदल दी थी।

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