ई रिक्शा का बीमा होने के बाद दुर्घटना में क्षतिग्रस्त ई रिक्शा की मरम्मत का क्लेम भुगतान नहीं कर दावा निरस्त करने को लेकर पीड़ित के परिवाद पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल व दो अन्य सदस्यों ने सुनवाई के बाद बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दोषी माना। साथ ही क्षतिग्रस्त ई रिक्शा मरम्मत पर खर्च राशि का मय ब्याज के भुगतान करने के आदेश दिए। मानसिक संतान के लिए एक हजार रुपए अलग भुगतान के निर्देश दिए।
न्यायिक सूत्रों के अनुसार धोइंदा, Rajsamand निवासी खुश कुमार नंदवाना पुत्र लीलेश चन्द्र नंदवाना ने अधिवक्ता सुनिल बोहरा (जैन) के माध्यम से प्रस्तुत क्लेम आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में बताया कि लावत मोटर्स LLP, जयपुर के टैक्स इनवॉइस पर राजसमंद में महावीर सोलर एंड सीसीटीवी द्वारा 20 नवंबर 2021 को ई रिक्शा खरीदा। साथ ही उक्त ई रिक्शा का दुर्घटना बीमा 1 नवंबर 2021 से 31 अक्टूबर 2022 तक किया गया। फिर इसी ई-रिक्शा को 21 नवंबर 2021 को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के बाद तत्काल महावीर सोलर एंड सीसीटीवी प्रबंधक, बीमा कंपनी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सूचित कर दिया गया। क्षतिग्रस्त होने पर आवश्यक फोटो, वीडियो, क्लेम आवेदन, क्षतिग्रस्त ई रिक्शा की मरम्मत कराने का बिल भी प्रस्तुत कर दिया। फिर भी फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा बीमा क्लेम को खारिज कर दिया।
Rajsamand : क्लेम न देने पर बीमा कंपनी को माना दोषी
इस पर अधिवक्ता सुनिल बोहरा (जैन) के जरिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष क्लेम प्रस्तुत किया। इस पर प्राधिकरण ने स्वीकार करते हुए पक्ष विपक्ष को सुना गया। उसके बाद बीमा कंपनी को दोषी करार देते हुए आदेश दिए कि 1 माह की समयाविध में ई-रिक्शा के मरम्मत खर्च 57 हजार 400 रुपए मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान करें। साथ ही परिवाद व मानसिक संताप को लेकर 1 हजार रुपए अतिरिक्त राशि देने के आदेश दिए हैं।
सड़क दुर्घटना के पीडित परिवार के पक्ष में एक करोड़ 72 लाख के दावे पारित
Rajsamand सड़क दुर्घटना के मामले में पीड़ित परिवार के पक्ष में अदालत ने एक करोड़ 72 लाख के दावे पारित किए मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के न्यायाधीश सुरेंद्र पुरोहित ने एक प्रकरण प्रेमी बाई बनाम राजू सिंह व अन्य तथा दूसरे प्रकरण नाथीबाई बनाम राजू सिंह व अन्य की सुनवाई करते हुए अवार्ड राशि पारित की। दोनों मामलों में क्रमशः 68 लाख 34 हजार 345 रुपए एवं एक करोड़ चार लाख 12 हजार 422 की अवार्ड राशि पारितकी।
प्रकरण में पैरवीकर्ता अधिवक्ता राज सिंह चौधरी ने बताया कि 22 जुलाई, 2021 को कार से तुलसीराम तेली एवं लालूराम तेली जयपुर से Rajsamand आ रहे थे। दोनों नेशनल हाइवे-8 पर बिडला स्कूल के पास पहुंचे कि उनकी कार को एक ट्रेलर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 2 दिन बाद लालूराम की मृत्यु हो गई। तुलसीराम तेली की लम्बे उपचार के दौरान दो माह बाद 22 सितम्बर को मृत्यु हो गई । प्रकरण में प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता राज सिंह चौधरी ने 428 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए एवं 4 गवाहों के बयान कराए।