राजस्थान में अब अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आखिरी चेतावनी जारी करते हुए सभी वाहन चालकों को अपने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मौका दिया है। तय समयावधि में अगर वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी, तो परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा चालान काटे जाएंगे। नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक अब सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स (सियाम सॉफ्टवेयर) पर पंजीयन कर सकेंगे। पुराने वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा इस सोसायटी काे अधिकृत किया है।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार द्वारा पहले 31 मार्च, 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए समय तय किया गया था, मगर वाहनों की संख्या ज्यादा होने पर अब परिवहन निदेशालय द्वारा 30 जून, 2024 तक सभी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का मौका दिया है। पुराने वाहनों काे नंबर प्लेट के लिए अलग अलग तारीख तय कर रखी है, उसी मियाद में नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। परिवहन आयुक्त डाॅ. मनीषा अराेड़ा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह तय किया गया है। अपर परिवहन आयुक्त नियम एवं एचएसआरपी डाॅ. मन्नालाल रावत और संयुक्त परिवहन आयुक्त कुसुम राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद थे। इसकी पालना के लिए सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
दो करोड़ वाहन है पुराने, विभाग ने जारी की चेतावनी
परिवहन विभाग के अनुासर 1 अप्रैल, 2019 से पहले करीब 1 कराेड़ 87 लाख वाहन परिवहन विभाग में पंजीकृत है, लेकिन इनमें 15 साल की अवधि में शामिल करीब 1 कराेड़ वाहन ही शामिल हैं। अप्रैल 2019 के पहले रजिस्टर्ड वाहनों के लिए अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में परिवहन विभाग की ओर से अप्रैल 2019 के पहले पंजीकृत सभी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 जून 2024 का समय दिया गया है।
यह है ऑनलाइन आवेदन का तरीका, देखिए
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिक को ऑनलाइन सियाम सॉफ्टवेयर पर जाना हाेगा। वेबसाइट पर सबसे ऊपर की लाइन में बुक HSRP पर Apply करना होगा। इसके बाद वाहन की डिटेल भरनी होगी। जिस कंपनी का वाहन होगा, उसका चयन करना होगा। क्लिक करने पर शहर और डीलर्स का नाम चयन करना हाेगा। चयन करने पर नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन तारीख और फीस भरने के बाद स्लीप लेनी हाेगी। उसके बाद निर्धारित तारीख काे संबंधित डीलर पर जानकर प्लेट लगवानी हाेगी।
सभी वाहनों के लिए समयावधि अलग अलग
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए समयावधि भी अलग अलग है। आदेश के तहत जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 व 2 है, उन्हें 29 फरवरी, 2024 तक, अंतिम अंक 3 व 4 है, उन्हें 31 मार्च, 2024 तक, अंतिम अंक 5 व 6 है, उन्हें 30 अप्रैल तक, अंतिम अंक 7 व 8 है, उन्हें 31 मई, 2024 तक और अंतिम अंक 9 व 0 है, उन्हें 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है।
नम्बर प्लेट की दर 500 से 730 रुपए तक
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए अलग अलग दर तय है। इसके तहत दुपहिया वाहनों पर नंबर प्लेट के लिए 425 रुपए दर तय है। इसी तरह कार के लिए 695 रुपए, मध्यम और भारी वाहन के लिए 730 रुपए और ट्रैक्टर-कृषि कार्य से जुडे़ वाहनों के लिए 495 रुपए की दर निर्धारित है।