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राजसमंद में दसवीं की छात्रा को अगवा कर 2 माह बलात्कार करने वाले युवक को आजीवन कारावास

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10वी की छात्रा को अगवा कर बलात्कार के आरोपी युवक को उम्रकैद | Jaivardhan News | Pocso Court का फैसला

हॉस्टल से स्कूल गई दसवीं की छात्रा को अगवा कर दो माह तक बलात्कार करने के ढाई वर्ष पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही बलात्कार, अपहरण व एससी एसटी एक्ट में तीस हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

पॉक्सो न्यायालय विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 28 जनवरी 2019 को चारभुजा में एक नाबालिग किशोरी हॉस्टल से स्कूल के लिए रवाना हुई, जो शाम को वापस हॉस्टल नहीं लौटी। हॉस्टल अधीक्षक की सूचना पर परिजन भी आ गए और तलाश करने के बाद भी पता नहीं चलने पर दूसरे दिन 29 जनवरी 19 को चारभुजा थाने रिपोर्ट दी। बताया कि महिपालसिंह उस छात्रा को अगवा कर ले गया और 2 माह तक जसोल गांव में बंधक बनाकर रखते हुए उसके साथ कई बार बलात्कार किया। इस पर पुलिस ने तलाश कर आरोपी महिपालसिंह को गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद पॉक्सो कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य द्वारा 24 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए, जबकि 40 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय द्वारा सभी गवाहों को सुनने व दस्तावेजों साक्ष्यों को देखने के बाद पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश ममता व्यास ने आरोपी महिपालसिंह को दोषी करार दिया। साथ ही छात्रा को अगवा कर बलात्कार करने के जघन्य अपराध करार दिया गया।

आरोपी को यह दी गई सजा

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