राजसमंद में प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली प्रन्यासी सदस्यों को लेकर चल रहा विवाद नहीं थम रहा। पीठाधीश्वर ब्रजेश कुमार ने फिर अपील दायर की है। वर्तमान तृतीय पीठाधीश व मुख्य प्रन्यासी गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज के देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ने प्रार्थना-पत्र को खारिज करके फैसला गाेस्वामी पराग कुमार व गाेस्वामी शिशिर कुमार के पक्ष में सुनाया।
फैसले के खिलाफ मुख्य प्रन्यासी गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज ने देवस्थान आयुक्त, देवस्थान विभाग उदयपुर में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की दफा 20 के तहत अपील दायर की है। उनका मानना है कि उनके द्वारा 12 अगस्त 2015 को पुनर्गठित किए प्रन्यास मंडल सदस्य बनाने की प्रार्थना को देवस्थान विभाग द्वारा स्वीकार करना चाहिए। मुख्य प्रन्यासी ब्रजेश कुमार महाराज के दोनों छोटे भाई गोस्वामी पराग कुमार महाराज व गोस्वामी शिशिर कुमार महाराज द्वारा उनके कर्मचारी मोहन शेटियार द्वारा 12 जून 2015 को दायर किए गए।
प्रार्थना-पत्र राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 तहत सही नहीं है। वर्तमान तृतीय पीठाधीश व मुख्य प्रन्यासी गोस्वामी ब्रजेश कुमार महाराज की पैरवी राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट नीरज तिवारी कर रहे हैं।