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Rahul Gandhi को सूरत कोर्ट से मिली राहत, बोले मित्रकाल के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई

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मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता Rahul Gandhi की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है। इसी दिन तक के लिए राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है कोर्ट से राहत मिलने के बाद Rahul Gandhi गांधी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, ‘ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा! इससे पहले मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाले मामले की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी। कोर्ट ने संबंधित पक्ष से 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। सूरत सत्र न्यायालय ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 13 अप्रैल तय की है। इसी दिन तक के लिए राहुल गांधी को जमानत भी दे दी गई है।

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अवमानना मामले में सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील में कहा कि निचली अदालत ने उनके साथ बहुत ही कठोरता दिखाई। मजिस्ट्रेट की अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण और विकृत करार देते हुए राहुल ने कहा कि उन्हें इस तरह से सजा सुनाई गई जिससे कि वे संसद की सदस्यता से अयोग्य हो जाएं।

राहुल ने अपनी अपील में आगे कहा है कि मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला मान्यताओं, अनुमानों, संभावनाओं, अटकलों, शंकाओं और अप्रमाणित विचारों पर आधारित है जो आपराधिक कानून में बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं हैं। फैसला कानून की नजर में भी खराब है। ऐसे मामले में उन्होंने (ट्रायल जज) निश्चित रूप से माना होगा कि दो साल की अधिकतम सजा संसद सदस्य के रूप में उन्हें अयोग्य ठहराएगी।

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