राजस्थान में लॉकडाउन 24 मई तक लागू रहेगा। नए लॉकडाउन में पहले से चली आ रही पाबंदियों को और सख्त किया गया है। लॉकडाउन में पहले की तरह ही फल, सब्जी, दूध, किराना जैसी आम जरूरत की चीजें मिलती रहेंगी।
सभी नियम 30 अप्रैल की गाइडलाइन वाले ही लागू रहेंगे। दुकानों के खुलने और बंद रहने का समय पहले वाला ही रहेगा। फल सब्जी के ठेले सुबह 6 से शाम 5 बजे तक सामान बेच सकेंगे। किराना और खाद्य सामग्री से जुड़ी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
खाने-पीने का सामान, किराना का सामान, आटा चक्की, पशुओं के चारे से संबंधित थोक और फुटकर दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी। किसानों की जरूरत की चीजों, खाद-बीज की दुकानें, कृषि उपकरणों की दुकानें सोमवार से गुरुवार सुबह 6 से 11 बजे खुल सकेंगी।
मेडिकल स्टोर सातों दिन खुले रहेंगे
फल सब्जी के ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा और मोबाइल वैन को सुबह 6 से शाम 5 बजे तक अनुमति दी है। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरणों की दुकानें सातों दिन खुली रहेंगी। शनिवार-रविवार को मेडिकल, दूध और फल-सब्जी की दुकानें छोड़कर सब बंद रहेगा।
इनको मिलेगी अनुमति
- प्रोसेस्ड फूड, मिठाई, बेकरी और रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन होम डिलीवरी की सुविधा रात 8 बजे तक दी जा सकेगी।
- सभी अस्पताल, वैटरनरी अस्पताल, इनसे जुड़े कर्मचारी, लैब को अनुमति होगी। इनसे जुड़े कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी।
- राज्य के बाहर से आने वालों को 72 घंटे पहले करवाई गई RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी।
- ट्रकों और दूसरे सामान ढोने वाले वाहनों और उनमें लगे कर्मचारियों को अनुमति होगी।
- वैक्सीनेशन के लिए लोगों को आने-जाने की अनुमति होगी।
- पहले से तय प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर आने-जाने की अनुमति होगी।
- अंतिम संस्कार में पहले की तरह 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
ये सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे
जिला प्रशासन, पुलिस, गृह विभाग, वित्त विभाग, मेडिकल, आपदा प्रबंधन, कोविड मैनेजमेंट से जुडे दफ्तर, शहरी निकायों के दफ्तर, फायर, बिजली, पानी, टेलीकॉम से जुड़े दफ्तर 4 बजे तक खुल सकेंगे। केंद्र सरकार की जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर भी खुले रहेंगे। इनके अलावा भी गृह विभाग की अनुमति से राज्य स्तर पर और जिले में कलेक्टर की अनुमति से अन्य दफ्तर खोले जा सकेंगे।
शादी समाराहों पर रोक, घर पर शादी की अनुमति
शादी समाराेहों पर 31 मई तक पूरी तरह रोक रहेगी। घर पर शादी या कोर्ट मैरिज की अनुमति होगी। शादी में 11 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in पर e-Intimation:Marriage लिंक पर शादी और उसमें मौजूद रहने वाले 11 लोगों की सूचना देनी होगी।
शादी में बैंड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। शादी के लिए टेन्ट हाउस, हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
शराब की दुकानें खुली रहेंगी
सरकार को रेवेन्यू देने वाले विभागों के साथ ही शराब की दुकानें खुली रहेंगी। शराब की दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक ही खुल सकेंगी।
देखिए, राज्य सरकार द्वारा 10 से 24 मई लॉकडाउन के लिए जारी आदेश की प्रतिलिपि, PDF File
Covid-Guidlines-06-05-2021