जयपुर। राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में 15 दिन और लॉकडाउन बढ़ाने के सुझाव के बाद रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 से 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। यह तीसरी बार लॉकडाउन की समयावधि बढ़ाई गई है। इधर, सरकार ने सख्ती बरतते हुए मास्क नहीं पहनने वालों के जुर्माना राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिए हैं।

राजस्थान में कोरोना संक्रमण की उल्टी गिनती शुरू होने की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है। संक्रमितों की संख्या कम होने लगी, मगर मृत्यु दर बढऩे को देखते हुए त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के तहत परिवार, वार्ड, ग्राम, शहर एवं राज्य स्तर पर सामाजिक व्यवहार में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप बदलाव लाने की अपेक्षा की गई है।

  • ये है प्रमुख दिशा निर्देश
  • राज्य में 24 मई की प्रात: 5 बजे से 8 जून की प्रात: 5 बजे तक त्रि-स्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन
  • सार्वजनिक स्थल एवं कार्यस्थल पर फेस मास्क या फ ेसकवर नहीं लगाने पर जुर्माना राशि 500 से बढ़ाकर 1 हजार रूपए की गई है।
  • डेयरी एवं दूध की दुकानों, मंडियां, फल-सब्जी, फूल माला, फल-सब्जी का ठेले, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा एवं मोबाइल वैन के माध्यम से विक्रय को छोडक़र बाजार शुक्रवार 28 मई दोपहर 12 बजे से मंगलवार 1 जून प्रात: 5 बजे तक तथा शुक्रवार 4 जून दोपहर 12 बजे से मंगलवार 8 जून प्रात: 5 बजे तक बंद रहेंगे।
  • विवाह समारोह 30 जून तक स्थगित रहेंगे
  • विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रीतिभोज 30 जून तक प्रतिबंधित।
  • विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज की अनुमति
  • साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटा, टैम्पो, ट्र क्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं
  • आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजितव्यक्ति अनुमत होंगे
  • पंचायत समिति की सीमा में स्थित टीकाकरण स्थल पर ही जा सकेंगे
  • ई-मित्र सेवाएं शाम 4 बजे तक अनुमत होगी
  • मनरेगा कार्यों के लिए ग्रामीण विकास विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
  • डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करेंगे तो दुकानदार पर 500 रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।

देखिए, लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन

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