राजस्थान 8 जून से अनलॉक हो जाएगा। सरकार ने इसे मॉडिफाइड लॉकडाउन- 2 का नाम दिया है। लॉकडाउन में 12 घंटे की छूट मिलना तय है। अनलॉक कम मॉडिफाइड लॉकडाउन में बाजार खोलने का समय बढ़ाकर 4 बजे तक किया जाएगा। दिन में 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से कर्फ्यू का समय किया जाएगा। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन तैयार कर ली है।
प्रदेश में 10 मई से बंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जिलों के बॉर्डर भी खुलेंगे। अनलॉक के दूसरे फेज में सबसे बड़ी छूट बाजार खुलने का समय बढ़ाने की दी जाएगी। सभी तरह की दुकानें खुलने का समय 4 बजे तक किया जाएगा। । अभी बाजार खुलने का समय 6 से 11 बजे ही है। मेडिकल की दुकानें पहले की तरह पूरे समय खुलेंगी। नई गाइडलाइन में पब्लिक और प्राइवेट ट्रासंसपोर्ट को चलाने और एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन की छूट के अलावा बाकी पाबंदियां जारी रहेंगी।
- शादी समारोह पर पाबंदी जारी रहेगी। केवल 11 लोग घर पर ही शादी में शामिल हो सकेंगे। शादी में किसी तरह के समारोह, बारात, भोज की अनुमति नहीं होगी। शादी समारोह पर 30 जून तक पाबंदी का प्रावधान बरकरार रहेगा।
- नई गाइडलाइन में दिन का कर्फ्यू खत्म करके केवल नाइट कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। अभी वीकेंड कर्फ्यू के अलावा हर दिन दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू रहता है। बाजार खुलने का समय 4 बजे तक करने पर दिन का कर्फ्यू 12 बजे की जगह शाम 5 बजे से किया जाना है।
- मंगलवार से प्रदेश भर में बाजार खुलने के साथ एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से आने जाने पर रोक हट जाएगी। नई गाइडलाइन में एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने पर लगी रोक हटाई जाएगी। प्रदेश में 10 मई से एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन पर रोक लगी हुई है।
- प्रदेश में 10 जून के बाद निजी और रोडवेज की बसें शुरू होंगी। करीब एक महीने बाद प्रदेश में पब्लिक ट्रांसंपोर्टेशन शुरू होगा। 10 मई से ही रोडवेज की बसें बंद हैं। निजी बसें मई के पहले सप्ताह में ही बंद हो गई थीं।
- प्रदेश में अनलॉक 2 में भी वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना पॉजिटिव केस 10 हजार से नीचे आने तक वीकेंड कर्फ्यू जारी राहेगा। अभी प्रदेश में 18 हजार के आसपास पॉजिटिव केस हैं। कोरोना केस कम होने की यही रफ्तार रही तो सप्ताह भर बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 10 हजार के नीचे आ जाएगा और उसके बाद वीकेंड कर्फ्यू से छूट मिल जाएगी।
- ऐसे बाजार, जहां केवल बड़े-बड़े कॉम्पलेक्स हैं, और सेंट्रल AC वाले नहीं है, उन्हें खोलने की अनुमति होगी। नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानें एक फ्लोर छोड़कर खुलेंगी, एक फ्लोर खाली रहेगा, फिर दूसरे फ्लोर पर दुकानें खुलेंगी, फिर उसके ऊपर का फ्लोर खाली रहेगा। यह व्यवस्था हर नॉन AC शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का व्यापार मंडल और मैनेजमेंट मिलकर तय करेगा।
अनलॉक-2 में ये खुले रहेंगे
- मॉल्स और एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छोड़ सभी बाजार।
- सभी सरकारी दफ्तर।
- निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की छूट।
- फल सब्जी की दुकानें, मंडियां खुलने का समय सुबह 6 से शाम 4 बजे संभव।
- डेयरी, दूध की दुकानों का समय बढ़ सकता है।
- बैंक, फाइनेंसिल इंस्टीट्यूट 4 बजे तक खोलने का समय संभव।
- ई-मित्र, आधार केंद्र 4 बजे तक खुलेंगे।
- निजी वाहनों के पेट्रोल पंपों से दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल-डीजल भरवाने के समय में बढोतरी संभव।
- रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक होम डिलीवरी कर सकेंगे।
- रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकाने सुबह 6 से 11 बजे तक टेक अवे सुविधा का समय बढ़ना संभव।
- ठेलों पर सभी तरह के सामान बेचने की अनुमति, चाट पकौड़ी के ठेलों को अनुमति।
अनलॉक-2 में यहां पाबंदी जारी
- शादी समारोहों पर पाबंदी जारी रहेगी।
- हाट बाजार, मेलों पर पाबंदी।
- एसी मार्केट, मॉल्स, एसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, स्वीमिंग पूल, जिम, ऑडिटोरियम,स्टेडियम, पार्क, गार्डन बंद।
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, लाइब्रेरी बंद।
- सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक समारोह बंद।
- श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक केंद्र बंद रहेंगे।