SCST Court Decision : राजसमंद जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण के विशिष्ठ न्यायाधीश अभिलाषा शर्मा ने चारभुजा थाना क्षेत्र में बहुचर्चित लूट, डकैती एवं सामूहिक बलात्कार के मामले में छह आरोपियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास से दंडित किया है। साथ ही 84 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
Court Decision : विशिष्ठ लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने बताया कि चारभुजा थाना क्षेत्र के एक गांव में एक मकान में एक हिस्से में मकान मालिक का परिवार और दूसरे हिस्से में एक दर्जन से ज्यादा मजदूर रहते थे। 13 दिसंबर 2018 रात साढ़े 11 बजे छह आरोपी नकाब पहनकर अंदर घुसे, सरिये, लाठी से मारपीट करते हुए एक धोती फाड़कर सभी लोगों के हाथ बांध दिए और उसके बाद घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। साथ ही घर एक महिला थी, जिसे कमरे से बाहर घसीटकर लाए और पति व परिवार के सामने गैंगरेप किया। गैंगरेप व लूट के बाद सभी छह आरोपी उस मकान मालिक को भी साथ ले गए, ताकि गांव के अन्य व्यक्ति के घर का दरवाजा आसानी से खुलवाया जा सकें, लेकिन आरोपी जैसे ही गोपाल सिंह के मकान के बाहर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, मगर बाहर कई लोगों के खड़े होने से दरवाजा नहीं खोला। इस पर दो आरोपी छत पर चढ़कर मकान में घुस गए और अन्य आरोपी भी मुख्य दरवाजे से अंदर आ गए। फिर गोपालसिंह से भी मारपीट करते हुए घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद पहले मकान मालिक को भी उसी जगह छोड़कर आरोपी कैंपर लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने चारभुजा थाने में सूचना दी। इस पर कुंभलगढ़ के तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक मंजीतसिंह शक्तावत मय चारभुजा थाना पुलिस के घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट, गैंगरेप की वारदात का पर्दाफाश करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाद में प्रकरण की जांच तत्कालीन डीएसपी नरपतसिंह द्वारा की गई और न्यायालय में चालान पेश किया गया।
Rajsamand Police : न्यायालय में विशिष्ठ लोक अभियोजक राजकिशोर ब्रजवासी ने 46 गवाह , 174 दस्तावेज तथा 17 आर्टिकल पेश किए। पुलिस द्वारा आरोप पत्र के साथ अभियुक्तगण का पूर्व सजायाबी रिकॉर्ड पेश किया, जिसमें गणेश उर्फ खांडिया के विरुद्ध 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज मिले। इसी तरह गणेश पिता छगनलाल के विरुद्ध 6, लोकेश उर्फ लोगर के विरुद्ध 6 आपराधिक प्रकरण, वदन उर्फ मदन के विरुद्ध 10, जगदीश उर्फ रणजीत के विरुद्ध 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना व दो आपराधिक प्रकरणों में सजा होना भी पाया गया। इस पर न्यायालय ने गंभीर व घृणित अपराध मानते हुए सभी छह आरोपियों को गैंगरेप, लूट के आरोप को लेकर दोष सिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 84 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
Crime News : यह है छह आरोपी, जिन्हें उम्रकैद हुई
- भादसोड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी गणेश उर्फ खंडिया पुत्र रामा उर्फ रामलाल
- ओडवालिया, ख़ेमली, डबोक जिला उदयपुर निवासी गणेश पुत्र छगनलाल
- भादसोड़ा कॉलोनी, जिला चित्तौड़गढ़ निवासी वदन उर्फ मदन पुत्र रामा उर्फ रामलाल
- साकरोदा, प्रतापनगर जिला उदयपुर निवासी लोकेश उर्फ लोगर पुत्र नंदा
- एकलिंगपुरा, प्रतापपुरा जिला उदयपुर निवासी सुरेश पुत्र दल्ला
- घासा, जिला उदयपुर निवासी लोकेश उर्फ लोगर पुत्र नंदा
Rajsamand : न्यायालय ने दी कड़ी टिप्पणी
Rajsamand : लूट, चोरी, मारपीट व गैंगरेप के जघन्य मामले में फैसले के दौरान एससी एसटी कोर्ट की न्यायाधीश अभिलाषा शर्मा ने कड़ी टिप्पणी व्यक्त की। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ दर्ज प्रकरण, सजा के तथ्यों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति के है, जो अपराध के आदी है औ उनके खिलाफ कई प्रकरण लंबित है और आरोपियों को कानून का कोई भय नहीं है। इसलिए आरोपियों के साथ सजा में किसी भी तरह की नरमी बरती जाना न्याय के उद्देश्यों के खिलाफ होगा।