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तीसरी लहर आ चुकी है : मुख्यमंत्री दूसरी बार पॉजिटिव, CM बोले- फिलहाल सख्ती का विचार नहीं, लोग सावधानी

01 16 https://jaivardhannews.com/the-third-wave-has-arrived-chief-minister-positive-for-the-second-time-cm-said-at-the-moment-there-is-no-idea-of-%e2%80%8b%e2%80%8bstrictness-people-should-be-careful/

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूसरी कोरोना संक्रमित हो चुके है। सरकार ने माना है कि तीसरी लहर आ चुकी है। फिलहार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन लगाने से साफ इनकार कर दिया है। गहलोत ने फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू से भी इनकार किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के सवाल पर कहा- राजस्थान में अभी सरकार लॉकडाउन का कोई विचार नहीं कर रही है। लोग सावधानी बरतें और इसे गंभीरता से लें।

उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क लगाएं और वैक्सीन के दोनों डोज लगवाएं। यह बहतु जरूरी है। अभी जो लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, उनमें एक भी सीरियस नहीं है। इसका कारण है कि ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है। गहलोत ने कहा- कोरोना की पहली, दूसरी लहर और अब में फर्क है। यह कम घातक है। कई देशों में ओमिक्रॉन आ रहा है, लेकिन वहां पिछली बार की हाहाकार नहीं मचा है। चिंता इस बात की है कि एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि यह जब तेजी से फैलता है, तो इसमें कई म्युटेंट बनकर नया वैरिएंट बन जाता है। ऐसी हालत में यह सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। 125 देशों में यह फ़ैल चुका है लेकिन मौतें न के बराबर हैं।

सीएम और सरकार के कई मंत्री कह चुके हैं लॉकडाउन से रोजगार और बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है। लॉकडाउन की नौबत न आए, इसके लिए जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के समय भी सीएम अशोक गहलोत ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार लॉकडाउन नहीं लगाएगी। सीएम के इस बयान के बाद जब कोरोना के केस बढ़ने लगे तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था।

नई पाबंदिया आज से लागू

राजस्थान में कोरोना की नई पाबंदियों की गाइडलाइन कल 7 जनवरी से लागू हो रही है। इस गाइडलाइन में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना का प्रावधान है। जयपुर और जोधपुर के शहरी क्षेत्र में 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद हैं। नई गाइडलाइन के अनुसार बसों में खड़े होकर यात्रा करने पर पाबंदी है। धार्मिक केंद्रों पर पूजा सामग्री और प्रसादी पर रोक है।

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