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Three new criminal laws : एक जुलाई से लागू होंगे तीन नए अपराधिक कानून, अब IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी

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एक जुलाई से तीन नए क्रिमनल लॉ लागू किए जाएंगें। कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी। अब भारतीय दंड सहिंता(IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता होगी। ऐसे ही CRPC की जगह भारतीय सुरक्षा सहिंता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। आपको बता दें कि यह तीनों बिल शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों की मंजूरी के बाद पास किया गया था। इसके बाद 25 दिसबंर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षर कर कानून पारित किया था। कानून के जानकारों ने बताया कि इन तीन कानूनों के आने से आतंकवाद व राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डालने वालों के लिए सजा काफी कठोर हो जाएगी।

इन तीन नए कानून के आने के बाद अपराधिक धाराओं में भी बदलाव होगा। बता दें कि हत्या के प्रयास पर पहले धारा 307 लगती थी, जो कि अब 109 लगेगी। ऐसे ही हत्या करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की जगह 101 लगेगी। ठगी पर 420 की बजाय 316 लगेगी। बलात्कार पर 376 की धारा अब 63 कहलाएगी। भारतीय न्याय सहिंता में 20 नए अपराधों का जोड़ा गया। जबकि भारतीय दंड सहिंता में 19 प्रावधान हटाए गए। कई अपराधों में कारावास की सजा को बढ़ा दिया जबकि 83 प्रावधानों में जुर्माने की सजा बढ़ाई गई। ससंद में बिल पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अब तीन साल में न्याय दिया जाएगा। तारीखों के युग को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता के अधिकार सर्वोपरि होंगे। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा प्राथमिक होगी।

दुष्कर्म के दोषी को होगी फांसी

दुष्कर्म करने पर आरोपी पर पहले धारा 376 या 375 लगाई जाती थी, जो कि बदलकर अब 63 लगाई जाएगी। इसमें यदि कोई 18 साल से कम उम्र की युवती के साथ बलात्कार करेगा तो उसे फांसी की सजा या आजीवन करावास में रखा जाएगा। बता दें बच्चों के साथ अपराध व गैंगरेप जैसे वारदातों को भी आगे रखा गया है। गैंगरेप करने वाले दोषियों को उम्रकैद या 20 साल की सजा का प्रावधान है।

राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने पर सजा

संसद में बिल पेश करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर कोई देश की संपति को नुकसान पहुंचाता है व विद्रोह या बम धमाके करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शाह ने कहा कि उसे देश में आजाद नहीं रखा जाएगा जेल होगी। साथ ही लाेग अपनी समझ के कपड़े पहनाने लगेंगे पर मैंने कहा जो सून लेना व समझ लेना। देश का विरोध करना या उसे नुकसान पहुंचाने पर जेल जाना पड़ेगा।

कानूनों में क्या बदला

नए अपराध कानून से यह होंगें बदलाव

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