स्कूली जाती छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरापीे को दो वर्ष की जेल और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सनाई। यह मामला 12 जुलाई 2018 का है जब छात्रा स्कूल जा रही थी तब आरोपी ने छेड़छाड़ की थी।
राजसमदं जिले के खमनोर क्षेत्र के छापरा, घाेड़च खमनाेर निवासी मुकेशगिरी पुत्र गोवर्धन गिरी को छेड़छाड़ के आराेप में पाेक्सो न्यायालय ने 2 वर्ष कारावास तथा 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 12 जुलाई 2018 को पीड़िता ने डीएसपी नाथद्वारा के समक्ष रिपोर्ट पेश कर आराेपी मुकेश गिरी पर आए दिन परेशान करने व स्कूल से घर आते समय छेड़छाड करने की शिकायत दर्ज करवाई थी। आराेपी पीड़िता के मना करने के बावजूद जबरन शादी करने को कहकर धमकी देता था। पीड़िता शादी नहीं करेगी तो पीड़िता और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देकर झूठे मुकदमे में फंसानेकाे कहता था। खमनोर थाने में प्रकरण की जांच करते हुए आराेपी मुकेश गिरी के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र पेश किया।
न्यायालय में पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 11 गवाह व 9 दस्तावेज पेश किए। पाेक्साे न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आराेपी मुकेश गिरी को धारा 451 के अपराध में दोषी पाया जाने पर एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 354 के अपराध में दोषी पाया जाने पर दो वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा पाेक्सो एक्ट में दोषी पाया जाने पर एक वर्ष का कारावास तथा 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।