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कोरोना संक्रमण कम होने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा शनिवार देर रात अनलॉक राजस्थान की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कौशल विकास केन्द्र खोलने की अनुमति दी है, मगर अभी स्कूल- कोचिंग सेंटर बंद ही रहेंगे। इसके अलावा सिनेमा व शॉपिंग मोल सहित बाजार खोलने के समय में भी बढ़ी रियायत दी है।

सरकार ने अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी कर दी है जो कल रविवार से लागू होगी। अब सातों दिन सुबह 5 से रात 8 बजे तक बाजार खुल सकेंगे। 50 फीसदी सीटों के साथ सिनेमा और मल्टीप्लेक्स खुलेंगे लेकिन वैकसीन का कम से कम पहला डोज लगाने वाले ही सिनेमा देख सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अभी स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन में वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है, रविवार को भी बाजार खुलेंगे। ​रोजाना बाजार खुलने के समय को रात आठ बजे तक बढ़ाया गया है लेकिन शर्त रहेगी कि इनमें काम करने वाले कम से कम 60 फीसदी कर्मचारियों को वैक्सीन की पहली डोज लगी होना जरूरी है। नई गाइडलाइन में आउटडोर के साथ अब इनडोर खेल गतिविधियों को भी सुबह 6 से रात 8 बजे तक चलाने की अनुमति दी गई है।

रात 10 बजे तक ग्राहकों को रेस्टारेंट में बैठाकर खाना खिला सकेंगे

रेस्टोरेंट अब 24 घंटे होम डिलीवरी कर सकेंगे या टेक अवे की सुविधा दे सकेंगें। रेस्टोरेंट्स 50 फीसदी सीटों पर बैठाकर खाना भी खिला सकेंगे। बैठाकर खाना खिलाने का समय पहले की तरह 4 बजे तक ही रहेगा। यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को रात 10 बजे तक अंदर बैठका खाना खिलाने की अनुमति होगी।

सिटी बसें रात 10 बजे तक चल सकेंगी

सिटी बसों को चलाने का समय बढ़ा दिया है। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सिटी बसें चल सकेंगी। सिटी बसों में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

शादियों में 50 मेहमान को अनुमति, लेकिन बारात निकासी की अनुमति नहीं
शादी समाराहों में अब 50 मेहमान शामिल हो सकेंगे, साथ ही हलवाई, कैटरिंग, बैंडवालों को मिलाकर 15 लोग शामिल हो सकेंगे। बारात, निकासी की अनुमति अब भी नहीं होगी। समारोह स्थल पर बैंड और डीजे बजाने की अनुमति होगी।

यह देखिए, अनलॉक गाइडलाइन नियमावली की PDF फाइल

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