एक व्यक्ति के सीम खराब हो गई तो उसने दूसरी सिम निकलवाने के लिए आवेदन किया। लेकिन इस दौरान कम्पनी उस सिम को दूसरे व्यक्ति के नाम जारी कर दी। इससे पीड़ित के बैंक खाते से 68 लाख रुपए निकाल लिए। आईटी एक्टर के तहत कंपनी पर 27 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
डेटा लीक मामले में राज्य सरकार ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर 27 लाख रु. का जुर्माना लगाया है। आईटी एक्ट-2000 के तहत प्रदेश में पहली बार किसी टेलीकॉम कंपनी पर ऐसी कार्रवाई की गई है। दरअसल, कृष्ण लाल नैन की वोडाफोन की सिम खराब हुई। उन्होंने डुप्लीकेट सिम के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने यह सिम भानुप्रताप नाम के अन्य व्यक्ति को बिना वेरिफिकेशन के जारी कर दी गई।
इस पर भानुप्रताप ने कृष्ण लाल नैन के बैंक खाते से 68 लाख रु. निकाल लिए। पीड़ित ने आईटी एक्ट के तहत कंपनी पर मुआवजे के लिए दावा किया था। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के प्रमुख सचिव व न्यायालय, न्यायनिर्णायक अधिकारी आलोक गुप्ता ने सुनवाई करते हुए वोडाफोन पर 27.53 लाख रु. का जुर्माना लगाया। कंपनी को आदेश दिए गए हैं कि 1 माह में राशि पीड़ित को दें। नहीं तो हर साल 10% ब्याज देना होगा।