नाबालिग से दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को कोर्ट ने 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई। सजा के साथ एक को 18 हजार और एक को 25 का जुर्माना भी लगाया।
राजस्थान के कोटा जिले में नाबालिगाें के साथ दुष्कर्म करने के दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने साेमवार काे दो आरोपियों को कारावास सुनाया है। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-1 ने 14 साल की बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठाेर कारावास सुनाया है। सजा के साथ उस पर 18 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जबकि पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या-3 ने 17 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का कठाेर कारावास व 25 हजार का जुर्माना लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि 7 नवंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने दीगोद थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी को निमोदाहरिजी गांव का जोगेंद्र नायक (32) बहला फुसलाकर भगा ले गया। कापरेन कस्बे में ले जाकर निर्माणाधीन मकान में बेटी से दुष्कर्म किया।
वहीं विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने 2 मई 2019 को सांगोद थाने में शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उसके पड़ोसी नवदीप सुमन (21) ने 26 जनवरी को फोन कर अपनी मम्मी के नाम से घर बुलाया और दुष्कर्म किया।