कांकरोली में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म (Rape) की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है कि दुष्कर्मी (Rape) को सजा मिले। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो पेशी में ही 13 गवाहों के बयान करवाए। यह घटना 27 सितंबर की है जब नाबालिग बीड़ में बकरियां चराने वालों के पास जा रही थी तभी सुनसान जगह पर आरोपी ने इस कुकृत्य घटना को अंजाम दिया।
राजसमंद जिले के कांकरोली थाना क्षेत्र में 27 सितंबर काे 9 वर्षीय बालिका के साथ हुए दुष्कर्म के (Rape) मामले में 7 दिन में चालान पेशकर साेमवार काे दूसरी पेशी में 8 गवाह के बयान करवाए। 11 अक्टूबर काे हुई पेशी पर 5 गवाह के बयान करवाए थे। पुलिस बुधवार काे अगली पेशी लेकर 10 गवाह के बयान करवाते हुए एक माह में सजा दिलवाने के लिए कांकराेली तैयारी कर रही है।
थानाधिकारी याेगेंद्र व्यास ने बताया कि 27 सितंबर को कांकरोली थाना क्षेत्र में सुनसान बीड़े में बकरियां चराने वालों के पास जा रही नाबालिग मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में खमनोर थाना क्षेत्र के पिपलवास निवासी संतोष भील (22) पुत्र कुकाराम भील को 29 सितंबर को गिरफ्तार किया था। दुष्कर्म की घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी रोष था। विभिन्न संगठनों ने दुष्कर्मी को गिरफ्तार करने और सजा दिलवाने की मांग की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 अक्टूबर को कोर्ट में चालान पेश किया। पुलिस आरोपी को जल्द सजा दिलाने का प्रयास कर रहीं है।
घटना के एक सप्ताह बाद पुलिस ने चालान पेश किया। मामले काे गंभीरता से लेते हुए एसपी सुधीर चौधरी और एएसपी शिवलाल के आदेश पर केस ऑफिसर स्कीम में लेकर न्यायालय में पत्र भेजकर फास्ट ट्रैक सुनवाई करने का अनुराेध किया था। पुलिस न्यायालय में एक माह में गवाह को पेशकर सुनवाई करते हुए सजा दिलवाने का प्रयास कर रहीं है।
पुलिस चालान पेश करने के बाद दो पेशी पर 13 गवाह पेश कर चुकी हैं। पुलिस द्वारा दुष्कर्म की घटना के 10 दिन बाद 1008 पेज की चार्जशीट पेश की थी। चार्जशीट के साथ पुलिस ने पत्र पेशकर न्यायालय में प्रतिदिन सुनवाई कर आरोपी को एक माह से कम समय में मृत्युदंड की सजा दिलवाने की मांग कर रखी है। पुलिस ने 168 पेज की मूल चार्जशीट सहित सहायक में 185 और 55 पेज सहित 1008 पेज की चार्जशीट में 44 मौखिक गवाह और 30 वैज्ञानिक साक्ष्य 6 काॅपियाें में पेश किए थे।