राजसमंद। बकरियां चरा कर खेत से घर लौटती 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले दरिंदे को पॉक्सो न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास एवं 25 हजार 500 रुपए का अर्थदंड लगाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 19 अप्रेल 2021 को परिवादिया ने नाथद्वारा थाने में नाबालिग से दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री पीडि़ता (13 वर्ष) 18 अप्रेल को शाम चार बजे खेत से बकरियां चरा घर लौट रही थी। तभी रास्ते में पन्नालाल गमेती ने उसकी पुत्री का मुंह दबाकर नीचे गिरा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका रोते हुए घर पहुंची और घटना की पूरी आपबीती सुनाई।
पुलिस थाना नाथद्वारा द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त पन्ना लाल गमेती के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय राजसमंद में विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र प्रस्तुत किया । न्यायालय में राज्य सरकार व पीडि़ता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाह परीक्षित करवाएं तथा 17 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात अभियुक्त पन्ना लाल गमेती को आरोपित अपराध में दोषी मानते हुए धारा 341 भारतीय दंड संहिता के अपराध में एक माह का साधारण कारावास 500 अर्थदंड तथा धारा 376 (3) भारतीय दंड संहिता के अपराध में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 25 000 अर्थदंड से दंडित किया गया।