Court Chomu jaipur https://jaivardhannews.com/buffelow-theft-jaipur-court-in-rajsamand/

चोरी- चकारी, लूट, मारपीट, जमीन- जायदाद, महिला हिंसा, हत्या सहित किसी भी तरह के मामले में न्यायालय में आरोपी, फरियादी व गवाहों के पेश होना तो आम है, मगर राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमूं कोर्ट में भैंस पेशी पर आई, तो हर कोई हैरान रह गया। कोर्ट परिसर में भैंस को लाने पर लोग कोतूहलभरी नजरों से देखते रहे। बताया कि 11 साल पुराने चोरी के मामले में पुलिस ने भरतपुर से भैंस को बरामद किया था, मगर पुलिस ने गवाह से पहचान कराने के लिए भैंस को कोर्ट में तलब किया। इस पर जयपुर के चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में गुरुवार को पिकअप से भैंस को लाया गया।

न्यायिक सूत्रों के अनुसार बिशनपुरा-चारणवास हाल निवासी नींदड़ बालाजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास हरमाड़ा निवासी पीड़ित चरण सिंह सेरावत (48) ने बताया कि करीब 11 वर्ष तीन भैंस चोरी होने पर हरमाड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच के बाद भरतपुर से दो भैंस बरामद कर उन्हें सौंप थी, जिसमें से एक भैंस की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। पुलिस द्वारा बरामद कर फरियादी को भैंस लौटाई, उसकी पहचान यानि शिनाख्त करवाने के लिए भैंस को ही चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में तलब किया गया। बताया गया था कि सरकारी अधिवक्ता द्वारा कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पहचान के लिए भैंस को अदालत परिसर में लाया जाना चाहिए। इस पर चरणसिंह भैंस के साथ चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट में पेश हुआ, जहां पर कोर्ट परिसर में पिकअप वाहन में भैंस को रखा गया।

पहचान होते ही कोर्ट ने मालिक को सौंप दी भैंस

चौमूं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 10 की कोर्ट के न्यायाधीश के समक्ष भैंस मालिक चरणसिंह सेरावत भैंस के साथ पेश हुआ। भैंस पिकअप में कोर्ट परिसर रखा गया। फिर न्यायाधीश के आदेश पर गवाह सुभाष चौधरी को पिकअप में भैंस दिखाई गई, जिस पर गवाह ने भैंस की पहचान कर ली। इस पर न्यायायाधीश द्वारा भैंस को वापस मालिक चरणसिह सेरावत को सौंप दी। पुलिस द्वारा बरामद की गई भैंस को पहचानने के लिए कोर्ट द्वारा भैंस समेत मालिक को तलब किया गया था। इस पर चरण सिंह पिकअप गाड़ी में भैंस को लेकर कोर्ट पहुंचा।

अब मामले में अगली पेशी 13 सितंबर को होगी

भैंस की पहचान होने के बाद अब इस चोरी के मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय द्वारा 13 सितंबर की तारीख दी है। चोरी के आरोपी के वकील अजय शर्मा ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को परिवादी चरण सिंह सेरावत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में कोर्ट में परिवादी व चोरी हुई भैंस बरामद होने के बाद शिनाख्त कराने के लिए भैंस को कोर्ट में बुलाया गया था।

गिरफ्तार आरोपी फिलहाल जमानत पर

भैंस चोरी के मामले में पुलिस द्वारा नगर, जिला भरतपुर निवासी अरशद मेव को गिरफ्तार किया गया था। बाद में कोर्ट द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि पुलिस द्वारा आरोपी की निशानदेही से दो भैंसों को बरामद कर लिया था, जिनमें से एक भैंस की कुछ समय पहले मौत हो गई थी। फिलहाल ट्रायल जारी है।

मामले में 21 गवाह है शामिल

भैंस चोरी के मामले में कुल 21 गवाह है, जिसमें तत्कालीन नगर थाना प्रभारी हीरालाल सैनी के अलावा परिवादी चरण सिंह सेरावत सहित 5 लोगों के बयान हो चुके हैं। इस मामले में 16 लोगों के गवाह के तौर पर बयान अभी शेष है। अगली सुनवाई 13 सितंबर 2023 को कोर्ट में होगी। इसके लिए गवाह सुभाष चौधरी सहित अन्य अन्य गवाह को कोर्ट में बुलाया गया है।