राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे है इसको लेकर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी जयपुर और जोधपुर में पहली से आठवीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बन्द के आंदेश दिए है। साथ ही मास्कर लगाने की सख्ती बरतने के आदेश जारी किए है। जयपुर और जोधपुर की शहरी सीमा में आने वाले आठवीं तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है।
सरकारी दफ्तरों में केवल 50 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान को कोरोना के कारण स्थगित करने का फैसला किया है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन 7 जनवरी से लागू होगी। इससे पहले रविवार को भी गाइडलाइन जारी की गई थी। रविवार की गाइडलाइन में ही संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं। नए प्रावधानों के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में 55 साल और इससे ज्यादा उम्र के कर्मचारियों और दिव्यांग कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ऐसे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा गाइडलाइन के पुराने प्रावधान ही लागू रहेंगे।
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती
नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के चालान और वाहन जब्त करने की कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। प्रदेश भर में फिलहाल नाइट कर्फ्यू का समय नहीं बदला है। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक ही रहेगा।
रविवार को जारी गाइडलाइन में 9 जनवरी तक जयपुर शहर में स्कूल बंद करने का फैसला किया था। अब जयपुर और जोधपुर की नगर निगम की सीमा में आने वाले आठवीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। आठवीं तक की बच्चों की कोचिंग भी बंद रहेंगी।
कोरोना पर सरकार ने सात दिन में तीसरी गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पहले 29 दिसंबर और फिर 2 जनवरी को गाइडलाइन जारी की गई थी।