Court Decision : राजसमंद में पाॅक्सो न्यायालय राजसमंद की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने 8 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकतें करने पर 64 साल के वृद्ध को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। Pocso act के तहत कांकरोली थाना पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए जांच की और उसी के तहत न्यायालय में सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई है। खास बात है कि मासूम बच्ची से आरोपी की उम्र 8 गुना अधिक है।
पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 13 अक्टूबर 2021 को एक महिमा ने कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी। बताया कि 12 अक्टूबर 2021 सुबह 7 बजे उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल जाने के लिए निकली। रास्ते में सुंदर कॉलोनी, कांकरोली निवासी 64 वर्षीय वृद्ध मदनलाल पंथी उसे जबरन बहला फुसलाकर उसके घर ले गया। फिर जबरन किशोरी के कपड़े खोल दिए और अश्लील हरकतें करने लगा। मासूम पीड़िता छोड़ने की गुजारिश करती रही। पीड़िता बोले कि अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे स्कूल जाना है, तब पीड़िता उसका हाथ छुड़ाकर अपने कपड़े ठीक कर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। आरोपी ने पीड़िता को शाम को वापस घर आने व उसके घर मां व पिता न होने पर बुलाने के लिए कहा। इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए उसके पिता की दुकान पर पहुंची और आपबीती सुनाई।
Court Decision : मां की रिपोर्ट पर पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई
8 साल की मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने की घटना सभ्य समाज के लिए शर्मनाक है। क्योंकि आरोपी की उम्र आठ गुणा अधिक 64 वर्ष होने के बावजूद हर तरह की हरकत की। इस पर कांकरोली थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया। साथ ही अनुसंधान करते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने आरोपी मदनलाल पंथी को गिरफ्तार कर लिया। फिर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। उसके बाद प्रकरण की जांच पूरी करने के बाद कांकरोली थाना पुलिस द्वारा पॉक्सो न्यायालय में चालान पेश किया गया।
13 गवाह और 20 दस्तावेज बने सजा का आधार
Punishment for obscenity : पॉक्सो न्यायालय में पीड़ित बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य द्वारा की गई। विशिष्ट लोक अभियोजक सनाढ्य ने 13 गवाह के बयान परीक्षित करवाए और 20 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत पेश किए गए। फिर पॉक्सो अदालत में विशिष्ट न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ द्वारा गवाह, दस्तावेजी साक्ष्यों को गंभीरता से देखा, पढ़ा व अवलोकन किया। उसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को दोषी करार दिया। इसके तहत न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ द्वारा आरोपी मदनलाल पंथी को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।