Free Ration Update : केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए 26 जनवरी 2025 से एक विशेष पोर्टल खोला गया है। इस योजना के तहत वे सभी पात्र नागरिक जिनका नाम अभी तक सूची में शामिल नहीं हुआ है, वे ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातियों और अन्य वंचित परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। आवेदन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है, जिससे लोग आसानी से अपने नाम जुड़वा सकते हैं।
NFSA Form Apply Online 2025 Rajasthan : कैसे करें आवेदन?
NFSA Form Apply Online 2025 Rajasthan : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें:
- सबसे पहले अपने निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स और आय प्रमाण पत्र।
- फॉर्म को सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें।
- आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
Khadya Suraksha Yojana Eligibility : कौन हो सकता है इस योजना का लाभार्थी?
Khadya Suraksha Yojana : खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड तय किए गए हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी:
✅ अन्त्योदय परिवार
✅ बीपीएल (BPL) परिवार
✅ स्टेट बीपीएल परिवार
✅ अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
✅ मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित परिवार
✅ सरकारी हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी
✅ एकल महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं)
✅ श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
✅ पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम के निवासी
✅ कचरा बीनने वाले परिवार
✅ उत्तराखंड त्रासदी से प्रभावित परिवार
✅ रिक्शा चालक, कुली एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिक
✅ कुष्ठ रोगी और कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
✅ वन अधिकार पत्र धारक परंपरागत वनवासी परिवार
✅ घुमंतू एवं अर्द्ध घुमंतू जातियां (बनबागरिया, गाड़िया लोहार, भेड़ पालक आदि)
✅ लघु कृषक एवं आस्था कार्डधारी परिवार
Food Rajasthan gov in : किन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है?
khadya suraksha : हालांकि, कुछ ऐसे परिवार हैं जो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। यदि किसी परिवार के सदस्य निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, तो वे इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे:
❌ आयकर दाता परिवार
❌ सरकारी, अर्द्ध-सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी
❌ एक लाख रुपये से अधिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति
❌ चार पहिया वाहन धारक (टैक्सी, ऑटो रिक्शा को छोड़कर)
❌ नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से अधिक के पक्के मकान के मालिक (कच्ची बस्ती को छोड़कर) ❌ नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक के मकान के मालिक (कच्ची बस्ती को छोड़कर)
❌ परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है
❌ ऐसे परिवार जिनके पास बड़ी मात्रा में कृषि भूमि है
Free Ration News Rajasthan : योजना का उद्देश्य और लाभ
Free Ration News Rajasthan : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चावल, गेहूं और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री न्यूनतम कीमतों पर दी जाती है। इस योजना से सामाजिक सुरक्षा मजबूत होती है और गरीबों के जीवन स्तर में सुधार आता है। साथ ही, इससे कुपोषण को कम करने में भी मदद मिलती है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो लाखों गरीब परिवारों को राहत प्रदान करती है। यदि आप पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
📢 अंतिम तिथि: आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह योजना सीमित समय के लिए उपलब्ध हो सकती है। इसलिए, जितनी जल्दी हो सके आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
📞 संपर्क करें: किसी भी सहायता के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या जिला रसद कार्यालय से संपर्क करें।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल और उनके जवाब
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सरकार भी इस योजना के तहत पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। यदि आप इस योजना से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, तो नीचे दिए गए सवालों और उनके उत्तरों को ध्यान से पढ़ें।
1. राजस्थान खाद्य सुरक्षा में अपना नाम कैसे चेक करें?
उत्तर:
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम देखने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट: सबसे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट food.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- खाद्य सुरक्षा सूची देखें: वेबसाइट के होमपेज पर ‘खाद्य सुरक्षा पात्रता सूची’ के विकल्प पर क्लिक करें।
- अपना जिला और पंचायत चुनें: उसके बाद अपने जिले, तहसील और ग्राम पंचायत का चयन करें।
- अपना नाम खोजें: लिस्ट में अपने नाम या राशन कार्ड नंबर के माध्यम से खोज करें।
- जानकारी प्राप्त करें: यदि आपका नाम सूची में है, तो आप योजना के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं।
2. राजस्थान में खाद्य सुरक्षा की साइट कब चालू होगी?
उत्तर:
राजस्थान सरकार समय-समय पर खाद्य सुरक्षा पोर्टल को अपडेट करती रहती है। आमतौर पर यह साइट पूरे साल खुली रहती है, लेकिन नई एंट्री या अपडेट के लिए पोर्टल कुछ विशेष समय के लिए खोला जाता है।
2025 में खाद्य सुरक्षा पोर्टल की ताजा अपडेट:
- 26 जनवरी 2025 से नए नाम जोड़ने और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
- ई-मित्र केंद्रों के माध्यम से भी आवेदन किए जा सकते हैं।
- यदि साइट किसी कारणवश डाउन है, तो कुछ समय बाद दोबारा कोशिश करें।
3. राजस्थान में राशन कार्ड कैसे अपडेट करें?
उत्तर:
यदि आपको अपने राशन कार्ड में कोई बदलाव (जैसे नए सदस्य जोड़ना, पता बदलना, नाम में सुधार) करना है, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: food.rajasthan.gov.in
- राशन कार्ड सेक्शन चुनें: ‘राशन कार्ड अपडेट’ या ‘संशोधन’ का विकल्प चुनें।
- ई-मित्र सेवा का उपयोग करें: राजस्थान सरकार की ई-मित्र सेवाओं के माध्यम से भी बदलाव किए जा सकते हैं।
- जरूरी दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों के दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र और पुराना राशन कार्ड आवश्यक होंगे।
- ऑनलाइन आवेदन करें: आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करें और अनुरोधित दस्तावेज अपलोड करें।
- स्वीकृति प्राप्त करें: आपका आवेदन स्वीकृत होने के बाद राशन कार्ड में अपडेट दिखने लगेगा।
4. राशन कार्ड की क्या स्कीम है?
उत्तर:
राजस्थान सरकार कई प्रकार की राशन कार्ड योजनाएं चलाती है, जिनमें मुख्यतः निम्नलिखित शामिल हैं:
- अन्त्योदय अन्न योजना (AAY): सबसे गरीब परिवारों को बहुत ही सस्ते दामों पर राशन मिलता है।
- बीपीएल राशन कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) वाले परिवारों को यह कार्ड दिया जाता है।
- स्टेट बीपीएल योजना: राजस्थान सरकार द्वारा विशेष रूप से जारी बीपीएल कार्ड।
- अन्नपूर्णा योजना: वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त राशन दिया जाता है।
- Priority Households (PHH) योजना: मध्यम आय वर्ग के गरीब परिवारों को शामिल करने के लिए।
इन सभी योजनाओं के तहत गेहूं, चावल, दाल, चीनी, और अन्य आवश्यक वस्तुएं सब्सिडी दरों पर दी जाती हैं।
5. खाद्य सुरक्षा योजना में कौन पात्र नहीं है?
उत्तर:
कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते, जिनमें शामिल हैं:
- जिनका कोई सदस्य आयकर दाता है।
- जिनका कोई सदस्य सरकारी या अर्द्ध-सरकारी नौकरी में कार्यरत है।
- जिनके पास चार पहिया वाहन (टैक्सी/ऑटो को छोड़कर) है।
- जिनका नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्ग फीट से बड़ा पक्का मकान है।
- जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है।
- जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है।
6. राजस्थान में खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ऑनलाइन या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन के लिए:
- https://food.rajasthan.gov.in पर जाएं।
- खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए रसीद प्राप्त करें।
- ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन:
- नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज दें।
- ₹50 का आवेदन शुल्क जमा करें।
- रसीद लेकर भविष्य के लिए संभालकर रखें।
7. राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना की सूची कब अपडेट होती है?
उत्तर:
खाद्य सुरक्षा योजना की सूची साल में कम से कम एक बार अपडेट की जाती है। यदि कोई नया व्यक्ति जोड़ना हो या किसी का नाम हटाना हो, तो राज्य सरकार विशेष अभियान चलाकर बदलाव करती है।
2025 में खाद्य सुरक्षा योजना का अपडेट जनवरी और जुलाई में होने की संभावना है।
8. खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कितना राशन मिलता है?
उत्तर:
राजस्थान सरकार इस योजना के तहत निम्नलिखित मात्रा में राशन उपलब्ध कराती है:
- अन्त्योदय परिवार: प्रति सदस्य 35 किलोग्राम राशन (गेहूं, चावल, दाल, आदि)।
- बीपीएल और स्टेट बीपीएल परिवार: प्रति सदस्य 5 किलोग्राम राशन।
- अन्नपूर्णा योजना: 10 किलोग्राम राशन (वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त)।
राशन वितरण उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के माध्यम से किया जाता है।
9. राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित शिकायत कहां करें?
उत्तर:
यदि आपको योजना से संबंधित कोई समस्या हो, तो आप निम्नलिखित माध्यमों से शिकायत कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6030 (टोल-फ्री)।
- ऑनलाइन शिकायत पोर्टल: https://sso.rajasthan.gov.in
- जिला रसद कार्यालय: अपने जिले के खाद्य एवं रसद कार्यालय में संपर्क करें।
10. खाद्य सुरक्षा योजना में नाम न जुड़ने पर क्या करें?
उत्तर:
यदि आपका नाम सूची में नहीं आया है, तो आप पुनः आवेदन कर सकते हैं:
- ई-मित्र केंद्र जाकर आवेदन करें।
- ऑनलाइन पोर्टल पर अपील करें।
- जिला रसद अधिकारी से संपर्क करें।
- शिकायत हेल्पलाइन पर कॉल करें।
Food Security Yojana : खाद्य सुरक्षा योजना : पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और लाभार्थी सूची की पूरी जानकारी
Food Security Yojana : राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और उनकी भुखमरी की समस्या को समाप्त करना है। यह योजना विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और अन्य जरूरतमंद समूहों के लिए लागू की गई है। आइए, इस योजना की विशेषताओं, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी को विस्तार से समझें।
FAQ | खाद्य सुरक्षा से जुड़े प्रश्न उत्तर
- खाद्य सुरक्षा योजना में नाम देखना
आप अपने नाम की जाँच राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं। वहाँ पर “अपने राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें” विकल्प के माध्यम से आप अपने नाम की पुष्टि कर सकते हैं। - खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म ऑनलाइन :
खाद्य सुरक्षा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु, आप ई-मित्र पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। - खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म PDF :
आवेदन पत्र का PDF संस्करण डाउनलोड करने के लिए, आप खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध “फॉर्म डाउनलोड” सेक्शन में जाकर “खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नाम जुड़वाने हेतु आवेदन पत्र” डाउनलोड कर सकते हैं। www.food.rajasthan.gov.in - खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान:
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत, पात्र परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। FOOD.RAJASTHAN.GOV.IN - राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना कब चालू होगी: खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान में पहले से ही सक्रिय है। हाल ही में, 26 जनवरी 2025 से पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए पोर्टल में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
- खाद्य सुरक्षा योजना क्या है : खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर राजस्थान :
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा से संबंधित सहायता के लिए, आप 0141-2227352 पर संपर्क कर सकते हैं। - खाद्य विभाग शिकायत नंबर जयपुर राजस्थान :
शिकायतों के लिए, आप उपरोक्त हेल्पलाइन नंबर 0141-2227352 का उपयोग कर सकते हैं या विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। FOOD.RAJASTHAN.GOV.IN - राशन कार्ड हेल्पलाइन नंबर राजस्थान :
राशन कार्ड से संबंधित सहायता के लिए, आप 0141-2227352 पर संपर्क कर सकते हैं। - राजस्थान में राशन डीलर की शिकायत कैसे करें:
आप विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध शिकायत निवारण प्रणाली का उपयोग करके ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं या सीधे संबंधित जिला रसद अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। - राजस्थान खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे चेक करें ?
आप अपने नाम की जाँच विभाग की वेबसाइट पर “अपने राशन कार्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करें” विकल्प के माध्यम से कर सकते हैं। - राजस्थान में राशन कार्ड कैसे अपडेट करें ?
राशन कार्ड में किसी भी प्रकार के संशोधन या अपडेट के लिए, आप ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र जमा करना होगा। - राशन कार्ड में नाम कितने दिन में जुड़ जाता है ?
आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज़ों की सत्यापन प्रक्रिया के आधार पर, नाम जोड़ने में सामान्यतः 15-30 दिन लग सकते हैं। - राशन कार्ड चालू कैसे करें ?
यदि आपका राशन कार्ड निष्क्रिय हो गया है, तो आप संबंधित जिला रसद अधिकारी से संपर्क करके या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। - शादी के बाद राशन कार्ड ट्रांसफर कैसे करें :
शादी के बाद, यदि आप अपना नाम अपने माता-पिता के राशन कार्ड से हटाकर पति के राशन कार्ड में जोड़ना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको संबंधित दस्तावेज़ों के साथ आवेदन करना होगा। यह प्रक्रिया ई-मित्र केंद्र के माध्यम से की जा सकती है।
- NFSA का मतलब क्या होता है :
NFSA का पूर्ण रूप “National Food Security Act” (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) है, जो 2013 में लागू हुआ था। - मुफ्त राशन के लिए कौन पात्र है ?
अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत आने वाले अत्यंत गरीब परिवार मुफ्त राशन के पात्र होते हैं। इसके अलावा, प्राथमिकता घरेलू (PHH) श्रेणी के तहत आने वाले परिवारों को भी रियायती दरों पर राशन मिलता है। - खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं ?
आवेदन के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, श्रमिक डायरी, पेंशन सर्टिफिकेट, आवेदक का फोटो, और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है।
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राजस्थान में राशन कार्ड कैसे बनाए | ration card rajasthan
ration card kaise banaye : राजस्थान में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो नागरिकों को सस्ती दरों पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने में सहायता करता है। यह कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत पात्र परिवारों को सरकार द्वारा जारी किया जाता है। राजस्थान में राशन कार्ड के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
ration card rajasthan download | राशन कार्ड के प्रकार:
- अंत्योदय अन्न योजना (AAY) कार्ड: अत्यंत गरीब परिवारों के लिए।
- प्राथमिकता घरेलू (PHH) कार्ड: गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए।
- नियमित राशन कार्ड (APL/BPL): सामान्य श्रेणी के नागरिकों के लिए।
राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- जन आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र (BPL के लिए)
आवेदन प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन: राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करें।
- ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, राशन कार्ड जारी होने में लगभग 15-30 दिन लग सकते हैं। शिकायत या अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 0141-2227352 पर संपर्क कर सकते हैं।
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राशन कार्ड से संबंधित प्रश्नों के उत्तर
- राशन कार्ड KYC कैसे करें?
- राजस्थान में राशन कार्ड KYC अपडेट करने के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “राशन कार्ड e-KYC” या “अपना विवरण अपडेट करें” विकल्प चुनें।
- आधार कार्ड और जन आधार कार्ड के माध्यम से OTP सत्यापन करें।
- आवश्यक जानकारी भरें और अपडेट को सबमिट करें।
- KYC अपडेट हो जाने के बाद आपको SMS के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी।
- राशन कार्ड ऑनलाइन कैसे चेक करें राजस्थान में?
- सबसे पहले राजस्थान खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।
- “राशन कार्ड की जानकारी देखें” विकल्प पर क्लिक करें।
- जिला, नगर/ग्राम और राशन कार्ड नंबर दर्ज करें।
- सबमिट करने के बाद, राशन कार्ड की संपूर्ण जानकारी स्क्रीन पर दिखेगी।
- राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
- Rajasthan Food Portal पर जाएं।
- “राशन कार्ड सूची” या “राशन कार्ड खोजें” विकल्प चुनें।
- अपने राशन कार्ड की जानकारी भरें और खोजें।
- यदि आपका राशन कार्ड डिजिटल रूप से उपलब्ध है, तो “डाउनलोड” बटन पर क्लिक करके PDF फॉर्मेट में सेव करें।
- राशन कार्ड राजस्थान ऑनलाइन:
- राजस्थान में राशन कार्ड से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं जैसे आवेदन, अपडेट, स्टेटस चेक, डाउनलोड आदि के लिए राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं।
National Food Security Act : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, NFSA में चौंकाने वाले सरकारी फायदे
National Food Security Act – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत देश में गरीबी व भूखमरी की समस्या को खत्म करना उद्देश्य व राशन व सब्सिडी देय है। Food security यानि खाद्य सुरक्षा है। 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन के दौरान यह साफ हुआ कि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को पोषण युक्त और सुलभ भोजन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 इसी सोच का परिणाम है। इसके तहत देश के कमजोर और गरीब वर्ग को सब्सिडी पर भोजन उपलब्ध कराना है। FAO (Food and Agriculture Organization) के अनुसार, “खाद्य सुरक्षा” का अर्थ है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन प्राप्त हो सके। इस एक्ट के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, तो इस लिंक पर क्लिक करके देखिए, ttps://sarkarifayada.com/national-food-security-act-or-food-guarantee