शिक्षक को भगवान से भी ऊंचा दर्ज दिया गया है लेकिन एक शिक्षक ने तो गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म कर उसका अश्लील विडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल कर उसका योन शोषण किया। इसस मामले में शिक्षको को निलंबित किया।
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक करौली ने मंगलवार को राजकीय बालिका उमावि औड़च, तहसील सपोटरा (करौली)में कार्यरत शारीरिक शिक्षक के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज होने पर निलंबित किया है।आदेशानुसार आशीष सोलंकी शारीरिक शिक्षक ग्रेड-थर्ड बालिका उमावि औड़च में कार्यरत है। जिसके विरुद्ध सपोटरा पुलिस थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है।जिस पर राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शारीरिक शिक्षक आशीष सोलंकी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मण्डरायल किया गया है।यह है बालिका उमावि औड़च में कार्यरत शारीरिक शिक्षक ने 10 वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी देकर यौन शोषण करने का मामला सपोटरा पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि उसकी पुत्री एक सरकारी विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययन करती है।उसी विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक आशीष सोलंकी ने फिजिकल फिटनेस की जांच के बहाने से जबरन शारीरिक संबंध बना लिया। तत्पश्चात 28 अगस्त की रात्रि को घर पर उसकी पुत्री के गायब मिलने तथा मोबाइल की कॉल से बदनीयती से शारीरिक शिक्षक द्वारा उसकी पुत्री को बाइक से बैठाकर ले जाने की जानकारी मिली।
जिस पर शिक्षक का पीछा करने पर सपोटरा-बापौती सड़क मार्ग के मांगरोल गांव के एक पेट्रोल पंप के पास दोनों को दबोच लिया। जिस पर उसकी पुत्री द्वारा शारीरिक शिक्षक द्वारा सपोटरा कस्बे के एक मकान में ले जाकर दुष्कर्म करने तथा अश्लील फोटो व वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर यौन शोषण करने की पीड़ा से अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।