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एक्टर अक्षय कुमार के खिलाफ मानहानि केस में हाईकोर्ट ने रद्द किया प्रसंज्ञान आदेश

01 19 https://jaivardhannews.com/high-court-quashes-cognizance-order-against-actor-akshay-kumar-in-defamation-case/

अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी-टू फिल्म के ट्रेलर में मानहानि के प्रसंज्ञान के मामले में हाईकोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिय है। हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर अक्षय कुमार की जॉली एलएलबी-टू फिल्म के ट्रेलर से जुड़े मानहानि के प्रसंज्ञान मामले में जयपुर के सांगानेर की तत्कालीन एसीएमएम कोर्ट-20 के 6 फरवरी 2017 के प्रसंज्ञान आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट ने मामले से संबंधित तथ्यों पर विचार और मस्तिष्क का उपयोग किए बिना आदेश दिया है, जो रद्द किए जाने योग्य है।

जस्टिस सतीश कुमार शर्मा ने यह आदेश एक्टर अक्षय कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। वहीं अदालत ने कहा कि निचली कोर्ट को आरोपी के खिलाफ समन जारी करने से पहले मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस मामले में भी निचली कोर्ट ने अक्षय कुमार को समन जारी करने से पहले अन्य पहलुओं पर विचार नहीं किया है। पूर्व में हाईकोर्ट ने दिसंबर 2017 में अक्षय कुमार के खिलाफ प्रसंज्ञान की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी।

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  • लक्ष्मणसिंह राठौड़ अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया जगत में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है। 2005 में Dainik Bhaskar से अपना कॅरियर शुरू किया। फिर Rajasthan Patrika, Patrika TV, Zee News में कौशल निखारा। वर्तमान में ETV Bharat के District Reporter है। साथ ही Jaivardhan News वेब पोर्टल में Chief Editor और Jaivardhan Multimedia CMD है। jaivardhanpatrika@gmail.com

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