राजस्थान में अनुदानित स्कूलों से समायोजित स्कूलों को पेंशन देने के जोधपुर मुख्यपीठ की खंडपीठ का आदेश हाईकोर्ट ने ही रिकॉल किया। इसके अलावा अप्रार्थी शिक्षकों को याचिकाओं को संशोधित करने की स्वतंत्रता देने के साथ ही याचिकाओं पर पुन: सुनवाई भी आदेश दिया है। यह मामला अब राजस्थान हाईकोर्ट की तीसरी खंडपीठ के समक्ष सुना जा रहा है। अनुदानित स्कूल से समायोजित हुए शिक्षकों को राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 का नियम 5 के तहत पेंशन लाभ नहीं देने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ जयपुर पीठ में एक याचिका दायर की गई।
राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने सोमवार को जिलेश कलाल बनाम राजस्थान सरकार मामले को निस्तारित करते हुए अहम आदेश दिया है। जस्टिस दिनेश मेहता की अदालत ने रीट भर्ती 2016 में टीएसपी क्षेत्र में विज्ञान-गणित विषय के अभ्यर्थी जिलेश कलाल की ओर से रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची की मार्फत भरने संबंधी याचिका को स्वीकार करते हुए निदेशालय प्रा.शि.बीकानेर को प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि टीएसपी क्षेत्र में विज्ञान गणित के विज्ञापित 760 पदों में से करीब 340 पद रिक्त पड़े हैं।