माता- पिता के खेत पर चले जाने के बाद घर पर अकेली किशोरी को बहला फुसलाकर व डरा धमकाकर अगवा करने और करीब एक सप्ताह तक अलग अलग जगह ले जाकर बलात्कार करने के आरोपी तेजाराम उर्फ तेजू को पॉक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आरोपी को सजा के लिए आरोपी के ब्लड सैम्पल, वीर्य एवं डीएनए टेस्ट मुख्य आधार बने।
विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने आमेट थाने में एक रिपोर्ट दी। बताया कि 14 जनवरी 2020 को वह व उसकी पत्नी सुबह 8 बजे खेत पर चले गए व घर पर उसकी तीनों पुत्रियां थी। तीनों को खाना लेकर खेत पर आने के लिए कहा गया था। फिर दो बेटियां तो खेत पर आ गई, जबकि एक बेटी नाक बिंदवाने के लिए रूक गई। फिर दिनभर खेत पर काम करके जब परिजन घर पहुंचे तो बेटी नहीं मिली। इसके बाद आस पड़ोस से लेकर रिश्तेदारों के यहां व गांव में तलाश की, मगर पता नहीं चल पाया। इस पर परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए किशोरी की तलाश शुरू कर दी। इस बीच माद निवासी तेजू उर्फ तेजाराम भी घर से लापता हो गया। इस पर पुलिस ने शक के आधार पर तेजाराम की तलाश करने पर कसार में होने का पता चला। पुलिस टीम कसार गांव पहुंची, जहां से किशोरी को दस्तियाब कर लिया और आरोपी तेजू उर्फ तेजाराम को गिरफ्तार कर लिया। फिर आमेट थाना पुलिस ने प्रकरण की विस्तृत जांच के बाद पोक्सो न्यायालय राजसमंद में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया।
25 गवाह और 41 दस्तावेजी साक्ष्य बने सजा के आधार
न्यायालय में राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 25 गवाह तथा 41 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय में पीड़िता ने कथन किया की घटना वाले दिन वह घर पर अकेली थी, उसके माता-पिता खेत पर गए थे। उसे तेजाराम उर्फ तेजू ने फोन कर खेत पर बुलाया। फिर उसे तेजू ने जबरन डराते व धमकाते हुए गाड़ी में बिठा लिया। बाद में तेजू उसे जबरदस्ती मुंबई ले गया, जहां पर तेजू ने उसके भाई के कमरे पर रखा और पीड़िता से चार दिन तक बलात्कार किया। फिर पुलिस आने के डर से वह उसे लेकर वापस राजसमंद जिले के कसार गांव पहुंच गया। इस तरह मुंबई व कसार गांव में उसके साथ बलात्कार किया।
यह सुनाई है सजा
पोक्सो न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी माद, दिवेर निवासी तेजाराम उर्फ तेजू पुत्र खुमा को दोष सिद्ध घोषित किया। आरोपी को धारा 363 भारतीय दंड संहिता तथा धारा 5(l) /6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 21 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। साथ ही न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपए प्रतिकर राशि बतौर क्षतिपूर्ति दिलाए जाने का आदेश दिया है।
एफएसएल व डीएनए टेस्ट भी रहे आधार
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में FSL/Bio रिपोर्ट तथा FSL/DNA रिपोर्ट न्यायालय में प्रदर्शित कराई गई। FSl/ Bio रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की अंडरवियर पर मानव वीर्य पाया गया तथा FSL/ DNA रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार पीड़िता की अंडरवियर पर मौजूद stain से Male DNA profile obtain हुई, जिसका मिलान अभियुक्त के FTA कार्ड पर लिए गए ब्लड सैंपल से obtain की गई। male डीएनए प्रोफाइल से होना पाया गया। इस प्रकार उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट प्रकट हुआ कि पीड़िता की अंडरवियर पर मौजूद stain से obtain की गई मेल डीएनए प्रोफाइल एवं अभियुक्त के FTA कार्ड पर लिए गए ब्लड सैंपल से obtain की गई मेल डीएनए प्रोफाइल समान थी। जिससे भी यह साबित हुआ कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, इसीलिए उसकी डीएनए प्रोफाइल वाला मानव वीर्य पीड़िता की अंडरवियर पर पाया गया।