01 82 https://jaivardhannews.com/punishment-2-years-imprisonment-to-the-accused-who-molested-a-9th-class-schoolgirl-in-rajsamand/

एक 9वीं क्लास की छात्रा से छेड़खानी करने वाली आरोपी काे दो वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। पोक्सो न्यायालय (POCSO Court) ने डेढ़ साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए छात्रा के साथ छेड़खानी कर गंदे इशारे करने के आरोपी को 2 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

लैगिंग अपराधाें से बालकाें का संरक्षण अधिनियम 2012 पाेक्साे न्यायालय ने मंगलवार काे डेढ़ साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए स्कूल जाती छात्रा के साथ छेड़खानी कर गंदे इशारे करने के आराेपी काे 2 वर्ष का कारावास और 35 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कुंडेली देवगढ़ निवासी कैलाशसिंह उर्फ नैनासिंह राजपूत को कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आराेप में पाेक्साे न्यायालय (POCSO Court) राजसमंद ने 2 वर्ष का कारावास तथा 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को कक्षा 9वीं की छात्रा पढ़ाई करने स्कूल आती थी। छात्रा विद्यालय आते-जाते समय कैलाशसिंह फब्तियां कसते हुए छेड़छाड़ कर गंदे इशारे करता था, इससे पीड़िता ने डर से स्कूल जाने से मना कर दिया। छात्रा काे पिता स्कूल छोड़कर आए, जब छात्रा स्कूल से वापस घर लाैट रही थी तब भी कैलाशसिंह स्कूल के बाहर खड़ा हाेकर इशारे करने लगा ताे छात्रा घबरा गई और वापस स्कूल के अंदर चली गई। पूरी वारदात अध्यापक को बताई। इस पर छात्रा पर रिपाेर्ट देवगढ़ पुलिस में दर्ज करवाई ताे पुलिस ने जांच कर अभियुक्त कैलाशसिंह उर्फ नैनासिंह राजपूत काे पाेक्साे एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दाैरान विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 9 गवाह व 13 दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। जिस पर आराेपी कैलाश काे दाेषी करार देते हुए धारा 354 में दोषी मानकर 2 वर्ष की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माना वसूला। न्यायालय ने आदेश में टिप्पणी करते हुए लिखा कि आराेपी ने नाबालिग बालिका के खिलाफ अपराध किया है।