राजसमंद जिले में तीन साल पहले बिंदोली के दौरान युवती को अगवा कर खेत में बलात्कार के आरोप में पोक्सो कोर्ट राजसमंद के न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद दोनों आरोपी चचेरे भाईयों को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 9 जुलाई 2019 को युवती उसके गांव में बिंदोली में भाग लेकर घर लौट रही थी, तभी कुरज का वाडिय़ा निवासी दिनेश पुत्र भैरूलाल माली व उसके चचेरे भाई लोकेश पुत्र मोहनलाल माली ने आवाज देकर उसे रोका। फिर दिनेश उसका हाथ पकडक़र व मुंह दबाकर खेत पर ले गया, जहां कुएं में डालने की धमकी देते हुए दिनेश ने जबरन दुष्कर्म किया। साथ ही लोकेश दूर से निगरानी रखे हुए था।
पीडि़ता को धमकी दी कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो उसे जिंदा कुएं में डाल देंगे। घटना के बाद पीडि़ता ने 13 जुलाई को कुंवारिया थाने में रिपोर्ट दी। पुलिस ने जांच कर न्यायालय में चालान पेश किया और पोक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीडि़ता व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 15 गवाह व 17 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी दिनेश माली व लोकेश माली को दोषी करार करते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपए का अतिरिक्त अर्थदंड भी लगाया गया है।