उदयपुर के सलूंबर विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया। मीणा के वकीलों ने सलूंबर कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया।
साल 2015 में बीजेपी विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया था। इसमें उनकी पत्नी शांता देवी को जीत हासिल हुई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच शुरू की। इसमें विधायक की पत्नी की मार्कशीट फर्जी पाई गई।
सुगना देवी की शिकायत के बाद मामला स्थानीय कोर्ट में गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में 3 सप्ताह में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए। सोमवार को वह कोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने पैरवी करते हुए जमानत याचिका भी पेश की। न्यायालय ने मीणा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। इसके बाद मंगलवार को मीणा के वकीलों ने सलूंबर कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। आज फिर से कोर्ट ने मीणा की याचिका को खारिज कर दिया।
उदयपुर पुलिस के एडिशनल एसपी मुकेश सांखला ने बताया कि विधायक मीणा की अंतरिम बेल की अर्जी को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही खारिज कर दिया था। मीणा ने पिछले महीने हाईकोर्ट में बेल अर्जी दी थी। खारिज होने के बाद फर्जी मार्कशीट का यह मामला उच्चत्तम न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में तीन हफ्ते में स्थानीय अदालत में सरेंडर करने के आदेश दिए। इसके तहत उन्हें गिरफ्तार कर सलूंबर सब जेल भेजा गया था।