एक मूक बधिर से दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को दस साल की जेल की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी।
जयपुर मेट्रो की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट ने मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जितेन्द्र बैरवा को दस साल कैद व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। मामले के अनुसार, 17 मई 2019 को करधनी इलाका निवासी महिला अपनी मूक-बधिर बेटी को घर में अकेला छोड़कर मजदूरी पर गई थी।
मजदूरी से वापस आने पर पीडि़ता उसे कमरे में नहीं मिली। जबकि पास के कमरे में रहने वाले आरोपी के दरवाजा का गेट खुलाने पर पीडि़ता निर्वस्त्र अवस्था में मिली। पीडि़ता ने मां को इशारों से अपने साथ दुष्कर्म होने की जानकारी दी। इस पर पीडि़ता की मां ने करधनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया।