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Vehicle Tax : दूसरे राज्यों से गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर, अब चुकाना होगा टैक्स, नहीं तो लगेगा जुर्माना!

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Vehicle Tax : जयपुर का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) दूसरे राज्यों के नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। विभाग का लक्ष्य ऐसे वाहनों के मालिकों से जुर्माना वसूलना है जो राज्य के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में, जयपुर परिवहन विभाग ने शहर के सभी सर्विस सेंटर्स को एक पत्र जारी किया है। इस पत्र में सेंटर्स को निर्देश दिया गया है कि वे अपने यहां आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों की पूरी सूची तैयार करें और विभाग को सौंपें। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) शहर में लगातार वाहन का संचालन न करने वाले वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने जा रहा है। नोटिस में वाहन मालिकों को यह स्पष्ट करना होगा कि वे अपने वाहन का उपयोग नियमित रूप से शहर में क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि वाहन मालिक इस सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Jaipur News today : जयपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने राजस्थान में टैक्स चोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। राज्य की सीमा से सटे अन्य राज्यों में वाहनों पर 5% टैक्स लगता है, जबकि राजस्थान में यह दर 12% तक है। टैक्स बचाने के लिए कई लोग दूसरे राज्यों से गाड़ियां खरीदकर जयपुर में चला रहे हैं। अनुमान के मुताबिक, जयपुर में ऐसी 10,000 से अधिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, दूसरे राज्य का वाहन एक महीने से अधिक समय तक किसी अन्य राज्य में चलाने पर उस राज्य में टैक्स जमा करना अनिवार्य है। जयपुर आरटीओ ने इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया है। आरटीओ ने सभी सर्विस सेंटर्स से ऐसे वाहनों की जानकारी मांगी है। आरटीओ जयपुर प्रथम राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि यदि कोई वाहन मालिक यह साबित नहीं कर पाता कि उसकी गाड़ी नियमित रूप से जयपुर में नहीं चलती है, तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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RTO Vehicle Tax Registration Rules : बिना टैक्स वाले वाहनों पर शिकंजा

RTO Vehicle Tax Registration Rules : जयपुर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने वाहन मालिकों को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग वाहन का संचालन करते समय टैक्स जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ का यह कदम शहर में सभी वाहनों के वैध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस कार्रवाई के माध्यम से आरटीओ उन वाहन मालिकों को चेतावनी दे रहा है जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आरटीओ का मानना है कि इस कदम से राज्य सरकार के राजस्व को सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और साथ ही यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित होगा।

Jaipur RTO Rules : टैक्स नहीं देने पर प्रतिदिन लगता है जुर्माना

Jaipur RTO Rules : वाहन कर की गणना वाहन के प्रकार, भार और उपयोग को ध्यान में रखकर की जाती है। वाणिज्यिक वाहनों के लिए कर की दर निजी वाहनों की तुलना में अधिक होती है। कर का भुगतान करने पर वाहन मालिक को एक वैध रसीद मिलती है। यदि कोई वाहन मालिक समय पर कर का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर प्रतिदिन जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि वाहन के प्रकार और बकाया कर की अवधि पर निर्भर करती है। जयपुर आरटीओ ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे कर भुगतान में देरी न करें और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ उठाएं।

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