अगर आपके घर के पास PNG पाइपलाइन पहुंच गई है, तो अब गैस कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू हो सकते हैं।
गैस कंपनी पहले उपभोक्ता को नोटिस देगी। इसके बाद PNG कनेक्शन लेने के लिए 90 दिन का समय दिया जाएगा।
अगर तय समय में PNG कनेक्शन नहीं लिया गया, तो उस पते पर LPG सिलेंडर की सप्लाई रोक दी जाएगी।
अगर पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनी रास्ता मांगती है, तो हाउसिंग सोसाइटी को 3 दिन के भीतर मंजूरी देनी होगी।
सरकारी मंजूरी में देरी नहीं चलेगी
छोटे नेटवर्क के लिए 10 दिन और बड़ी पाइपलाइन के लिए 60 दिन में मंजूरी देना जरूरी होगा।
जमीन मालिक को मिलेगा मुआवजा
पाइपलाइन निजी जमीन से गुजरती है, तो तय फॉर्मूले के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
अगर पाइपलाइन लगना संभव है, मकान मालिक मना करे तो 90 दिन बाद वहां LPG सप्लाई बंद की जा सकती है।
PNG में सिलेंडर बुकिंग की झंझट नहीं रहती, सिर्फ इस्तेमाल की गई गैस का बिल देना होता है।